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Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court Bar Association Election on 6 November

खींचतान खत्म... चंडीगढ़ में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की तारीख तय, 3604 करेंगे मतदान

Sat, 17 Oct 2020 11:19 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 17 Oct 2020 11:19 AM IST
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High Court Bar Association Election on 6 November
मतपत्र (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Pixabay
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की खींचतान को विराम लग गया है। बार एसोसिएशन के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। अध्यक्ष पद के लिए डीपीएस रंधावा, पुनीता सेठी और जीबीएस ढिल्लों के बीच मुकाबला होगा।
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नामांकन और छंटनी के बाद जारी अंतिम सूची के अनुसार उपाध्यक्ष के पद पर ह्रदय पाल सिंह, विकास मालिक और शर्मिला शर्मा के बीच मुकाबला होगा। सचिव पद पर चंचल सिंगला, रविंदर कुमार बांगड़ और अमन रानी मैदान में हैं।
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संयुक्त सचिव पद पर कनु शर्मा और मंजीत कौर तथा खजांची पद पर जगजीत सिंह चतरथ, परमप्रीत सिंह बाजवा और साहिल गंभीर भाग्य आजमाएंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव कमेटी के अनुसार 6 नवंबर को सुबह 9 से शाम साढ़े 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी तथा  देर रात तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।
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3604 वकील लेंगे मतदान में हिस्सा 

चुनाव समिति के अध्यक्ष केएस सिद्धू ने बताया कि चुनाव में हाईकोर्ट के 3604 वकील मतदान में भाग लेंगे। सामान्य हालात में बार एसोसिएशन का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। पिछली बार एसोसिएशन का कार्यकाल अप्रैल के पहले सप्ताह में समाप्त हो चुका था, लेकिन कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण तब चुनाव नहीं करवाए जा सके थे। चुनाव के बाद जो नई बार एसोसिएशन गठित की जाएगी, उसका कार्यकाल अप्रैल 2021 तक,  सिर्फ छह महीने का होगा।

चुनाव को हाईकोर्ट से भी मिली हरी झंडी
चुनाव समिति ने पहले 24 अक्तूबर को चुनाव करवाने की घोषणा कर कार्यक्रम भी जारी कर दिया था। चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। इसके बाद बार कांउसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने चुनाव कार्यक्रम रद्द कर 6 नवंबर को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी बार एसोसिएशन के एक साथ चुनाव करवाने का निर्णय ले लिया।

शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई शुरू की तो सभी पक्षों ने  कहा कि 6 नवंबर के चुनाव पर कोई आपत्ति नहीं है।  सभी पक्षों की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने अर्जी का निपटारा कर दिया।  
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