फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court allowed woman to abort 15-month pregnancy

Highcourt: 15 सप्ताह के गर्भ को गिराने के निर्देश, HC ने कहा-बच्चा पैदा हुआ तो महिला को पीड़ा की याद दिलाएगा

Tue, 21 May 2024 09:28 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 21 May 2024 09:28 AM IST
सार

जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला पहले ही बच्चे को पालने में अनिच्छा व्यक्त कर चुकी है। ऐसे में अगर बच्चा पैदा होता भी है तो उसका भला नहीं हो सकता। वह बिना किसी गलती के ही दुर्व्यवहार का शिकार होगा।
 

विज्ञापन
High Court allowed woman to abort 15-month pregnancy
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पति द्वारा जबरन संबंध बनाने से गर्भवती हुई महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे 15 महीने का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि बच्चा पैदा होता है तो वह महिला को उस आघात और पीड़ा की याद दिलाएगा, जिससे उसे गुजरना पड़ा। 
विज्ञापन


पीड़िता ने याचिका में कहा है कि उसके साथ जबरन शादी की गई और फिर उसकी बिना इच्छा के संबंध बनाए गए, जिससे वह गर्भवती हुई। वह पति के साथ भी नहीं रहना चाहती। उसने अमृतसर के पारिवारिक न्यायालय में तलाक का केस भी डाला हुआ है जो लंबित है। 
विज्ञापन


जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला पहले ही बच्चे को पालने में अनिच्छा व्यक्त कर चुकी है। ऐसे में अगर बच्चा पैदा होता भी है तो उसका भला नहीं हो सकता। वह बिना किसी गलती के ही दुर्व्यवहार का शिकार होगा। इससे बेहतर है गर्भ को समाप्त कर दिया जाए। साथ ही सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म शब्द का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति के साथ उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना है, भले ही ऐसा विवाह के बाद किया गया हो। हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसने गर्भ गिराने की अनुमति मांगी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed