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कड़ा फरमानः एक फरवरी से सुबह 6 से रात 11 बजे तक चंडीगढ़ में नहीं घुसेंगे भारी वाहन
Fri, 10 Jan 2020 11:51 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 10 Jan 2020 11:51 AM IST
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- फोटो : फाइल फोटो
चंडीगढ़ की सड़कों पर अब दिन के समय भारी वाहन नहीं दिखाई देंगे। यूटी प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारी वाहनों जैसे कि ट्रक, प्राइवेट बस, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि के सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच शहर में दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीरवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह आदेश एक फरवरी 2020 से लागू होंगे। नए आदेशों के अनुसार सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक शहर के एक से 56 सेक्टर के सभी वी2, वी3, वी4, वी5 और वी6 सड़कों पर कोई भी भारी वाहन दाखिल नहीं हो सकेगा। प्रशासन की तरफ से यह फैसला लोगों की सुरक्षा और भारी वाहनों की वजह से शहर में लगने वाले जाम की स्थिति को देखते हुए लिया गया है।
प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आदेशों के अनुसार इन समय के दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे कि स्कूल बस, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, फायर सर्विस, अस्पताल, एंबुलेंस, चंडीगढ़ नगर निगम, स्टेट ऑफिस, चंडीगढ़ प्रशासन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आदि के लिए चलने वाली गाड़ियों की स्वीकृति होगी।
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इसके अलावा ट्रैफिक एसएसपी, एसडीएम, ट्रैफिक डीएसपी किसी भी खास मौके पर और जरूरत के अनुसार इन समय के अंदर प्रतिबंध लगाए गए वाहनों के दाखिल होने के लिए नियमों के तहत आदेश दे सकते हैं।
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यह आदेश एक फरवरी 2020 से लागू होंगे। नए आदेशों के अनुसार सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक शहर के एक से 56 सेक्टर के सभी वी2, वी3, वी4, वी5 और वी6 सड़कों पर कोई भी भारी वाहन दाखिल नहीं हो सकेगा। प्रशासन की तरफ से यह फैसला लोगों की सुरक्षा और भारी वाहनों की वजह से शहर में लगने वाले जाम की स्थिति को देखते हुए लिया गया है।
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प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आदेशों के अनुसार इन समय के दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे कि स्कूल बस, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, फायर सर्विस, अस्पताल, एंबुलेंस, चंडीगढ़ नगर निगम, स्टेट ऑफिस, चंडीगढ़ प्रशासन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आदि के लिए चलने वाली गाड़ियों की स्वीकृति होगी।
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इसके अलावा ट्रैफिक एसएसपी, एसडीएम, ट्रैफिक डीएसपी किसी भी खास मौके पर और जरूरत के अनुसार इन समय के अंदर प्रतिबंध लगाए गए वाहनों के दाखिल होने के लिए नियमों के तहत आदेश दे सकते हैं।