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Chandigarh: पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई, CBI ने जवाब देने के लिए मांगा समय
Wed, 24 Dec 2025 12:26 PM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 24 Dec 2025 12:26 PM IST
सार
सीबीआई चंडीगढ़ ने एक स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और बिचौलिए को गिरफ्तार किया था।
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डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आठ लाख रुपये की रिश्वत मामले में गिरफ्तार हुए पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की है। याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। भुल्लर की जमानत याचिका पर सीबीआई ने जवाब देने के लिए समय मांगा है।
भुल्लर इस समय चंडीगढ़ की बुडै़ल जेल में बंद है। इससे पहले अदालत ने भुल्लर की ओर से दायर उस अर्जी को मंजूरी दे थी, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच अधिकारियों की कॉल डिटेल और टावर लोकेशन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की थी। अदालत ने सीमित दायरे में यह रिकॉर्ड संरक्षित करने का आदेश दिया था।
इसके अतिरिक्त अदालत ने भुल्लर के वकील की एक और अर्जी को भी स्वीकार कर लिया था। वकील ने डीसी कॉम्प्लेक्स, मोहाली से लेकर चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कार्यालय तक के रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी। अदालत ने इस आवेदन को भी मंजूर कर लिया, जिससे भुल्लर को अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद मिल सकती है।
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भुल्लर इस समय चंडीगढ़ की बुडै़ल जेल में बंद है। इससे पहले अदालत ने भुल्लर की ओर से दायर उस अर्जी को मंजूरी दे थी, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच अधिकारियों की कॉल डिटेल और टावर लोकेशन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की थी। अदालत ने सीमित दायरे में यह रिकॉर्ड संरक्षित करने का आदेश दिया था।
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इसके अतिरिक्त अदालत ने भुल्लर के वकील की एक और अर्जी को भी स्वीकार कर लिया था। वकील ने डीसी कॉम्प्लेक्स, मोहाली से लेकर चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कार्यालय तक के रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी। अदालत ने इस आवेदन को भी मंजूर कर लिया, जिससे भुल्लर को अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद मिल सकती है।
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