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3206 प्राइमरी टीचरों की भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक

Tue, 04 Mar 2014 10:15 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 04 Mar 2014 10:15 PM IST
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Haryana, Primary Teachar, Punjab and haryana high court, OP Chautala
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में प्राइमरी टीचरों की नियुक्तियों के मामले में सिंगल बेंच के आदेशों पर रोक लगा दी है।
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मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जसबीर सिंह पर आधारित डबल बेंच ने सरकार के जवाब दाखिल करने के आग्रह के बाद रोक के निर्देश जारी करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
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हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 4 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई है। सिंगल बेंच के आदेश के बाद प्रभावित हुए हरियाणा के विभिन्न हिस्सों के टीचरों ने हाईकोर्ट में एलपीए दाखिल की है। एलपीए में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई है।
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मामले की पिछली सुनवाई के दौरान डबल बेंच ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब तलब किया था।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी।

हाईकोर्ट की डबल बेंच सरकार के इस रवैये से नाखुश दिखी और रोक के निर्देश जारी कर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

सनद रहे कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने चौटाला के कार्यकाल की इन भर्तियों में गड़बड़ियां उजागर करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश जारी किए थे। सिंगल बेंच ने योग्य 221 अभ्यर्थियों को ही नौकरी पर बने रहने की छूट दी थी।  
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