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नयागांव: प्रेमी जोड़े के वकील के घर हरियाणा पुलिस ने दी दबिश, पीड़ित ने कहा- यह गैर-कानूनी, DGP से शिकायत
Wed, 31 Aug 2022 07:47 PM IST
ajay kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, नयागांव (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, नयागांव (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 31 Aug 2022 07:47 PM IST
सार
प्रेमी जोड़े की याचिका पर हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को सुनवाई की थी और आदेश दिया था कि जब तक मामले की सुनवाई होती है तब तक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान की जाए। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था कि मामले की गंभीरता को देख जल्द से जल्द जांच करके एक हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा था।
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सीसीटीवी में कैद वकील के घर के बाहर खड़े गुरुग्राम पुलिस के जवान।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
हरियाणा के गुरुग्राम निवासी प्रेमी जोड़े की हाईकोर्ट में सुरक्षा से जुड़ी याचिका दाखिल करवाने वाले वकील के घर पर हरियाणा पुलिस दबिश दी। पुलिस प्रेमी जोड़े की तलाश में है। पीड़ित वकील ने पुलिस के सर्च अभियान को गैरकानूनी बताया और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ।
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दरअसल, गुरुग्राम निवासी एक प्रेमी जोड़े ने प्रेम विवाह कर हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। इस मामले की नयागांव निवासी एडवोकेट सर्वेश कुमार गुप्ता पैरवी कर रहे थे। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने वकील सर्वेश कुमार गुप्ता को 23 अगस्त को फोन कर मिलने का समय मांगा था। 23 अगस्त को उसी दिन गुरुग्राम पुलिस के कुछ मुलाजिम हाईकोर्ट में आकर मिले और प्रेमी जोड़े का पता पूछने लगे। वकील का आरोप है कि जब उन्होंने पता बताने से मना कर दिया तो पुलिस ने 10 लाख रुपये रिश्वत के तौर पर देने की पेशकश की। मगर उन्होंने इसे ठुकरा दिया।
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इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने पीड़ित वकील के घर पर जाकर सर्च अभियान चलाया। एडवोकेट सर्वेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से सर्च अभियान चलाया है। उनके पास मेरे घर में सर्च करने का कोई वारंट नहीं था। सर्च के दौरान उन्होंने मेरी पत्नी को गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाकर रखा और उसका मोबाइल भी छीन लिया।
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सर्च के दौरान हरियाणा पुलिस पत्नी को अज्ञात जगह पर लेकर गई थी। मेरे घर पर सिर्फ सात साल की बेटी अकेली थी। पीड़ित ने मामले की शिकायत नयागांव थाना, हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से की है।
बता दें कि प्रेमी जोड़े की याचिका पर हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को सुनवाई की थी और आदेश दिया था कि जब तक मामले की सुनवाई होती है तब तक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान की जाए। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था कि मामले की गंभीरता को देख जल्द से जल्द जांच करके एक हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा था।
बार काउंसिल ने दिया हफ्ते का समय
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार काउंसिल ने हरियाणा के डीजीपी और गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। बार काउंसिल ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। पत्र में बार काउंसिल ने लिखा कि जिन कर्मचारियों ने यह गैर-कानूनी कार्रवाई की है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए।