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हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख हुई फाइनल, यहां देखिए
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 20 Jul 2016 08:20 PM IST
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सदन की बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर
- फोटो : amar ujala
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हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी कर ली है। इसकी तारीख भी फाइनल हो गई है। आगामी 19 अगस्त से मानूसन सेशन शुरू होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा खेल परिषद विधेयक, 2016 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान किए जाने से अब प्रदेश में राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर खेल परिषदें गठित की जाएंगी।
खेल एवं युवा मामले मंत्री अनिल विज ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। खेल परिषदों का उद्देश्य खेलों, योग एवं फिजिकल फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और इनमें उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करना तथा खेल एवं फिजिकल फिटनेस से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे खेल परिषदों को विशेष अधिकार देना है।
राज्य खेल परिषद की एक स्थाई कमेटी होगी और परिषद का उपाध्यक्ष इस स्थाई कमेटी का अध्यक्ष होगा। परिषद का कार्यकारी उपाध्यक्ष स्थाई कमेटी का उपाध्यक्ष होगा। राज्य खेल परिषद के अन्य सदस्यों में सचिव प्रभारी, खेल विभाग एवं महासचिव, राज्य खेल परिषद निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग, सचिव, राज्य खेल परिषद, यदि नियुक्त या पदनामित है, शामिल हैं। राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष की ओर से चार सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।
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इसके अतिरिक्त सिविल सेवाएं खेल प्रोत्साहन बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खेल प्रोत्साहन बोर्ड और शैक्षणिक संस्थानों के खेल प्रोत्साहन बोर्ड भी होंगे। सिविल सेवाएं खेल प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और वित्त, गृह व खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव, पुलिस महानिदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक इसके सदस्य होंगे और दो सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे। खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड सिविल सेवाओं में खेलों को प्रोत्साहित करेगा।
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खेल एवं युवा मामले मंत्री अनिल विज ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। खेल परिषदों का उद्देश्य खेलों, योग एवं फिजिकल फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और इनमें उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करना तथा खेल एवं फिजिकल फिटनेस से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे खेल परिषदों को विशेष अधिकार देना है।
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राज्य खेल परिषद की एक स्थाई कमेटी होगी और परिषद का उपाध्यक्ष इस स्थाई कमेटी का अध्यक्ष होगा। परिषद का कार्यकारी उपाध्यक्ष स्थाई कमेटी का उपाध्यक्ष होगा। राज्य खेल परिषद के अन्य सदस्यों में सचिव प्रभारी, खेल विभाग एवं महासचिव, राज्य खेल परिषद निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग, सचिव, राज्य खेल परिषद, यदि नियुक्त या पदनामित है, शामिल हैं। राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष की ओर से चार सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।
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इसके अतिरिक्त सिविल सेवाएं खेल प्रोत्साहन बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खेल प्रोत्साहन बोर्ड और शैक्षणिक संस्थानों के खेल प्रोत्साहन बोर्ड भी होंगे। सिविल सेवाएं खेल प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और वित्त, गृह व खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव, पुलिस महानिदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक इसके सदस्य होंगे और दो सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे। खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड सिविल सेवाओं में खेलों को प्रोत्साहित करेगा।