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HCS भर्ती घोटाला, 38 अफसरों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
सुरजीत सत्ती/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 27 Feb 2016 02:59 PM IST
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हरियाणा में 2004 में हुई एचसीएस भर्ती के घोटाले में पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने 38 अफसरों को बड़ी राहत दे दी है। 102 अफसरों की यह भर्ती हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के शासन काल के दौरान हुई थी।
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हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव भल्ला की डिवीजन बेंच ने इन 38 अधिकारियों की भर्ती को सही बताते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि इन अधिकारियों की नौकरी के मामले में आदेशानुसार राहत दी जाए। एचसीएस भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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कोर्ट के आदेश पर रजिस्ट्रार विजिलेंस ने जांच की थी और रिपोर्ट में कहा था कि अंकों में फेरबदल कर चहेतों को लाभ पहुंचाया गया है। हाईकोर्ट ने यह भर्ती रद्द कर दी थी। फैसले को फिर से चुनौती दी गई थी।
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इसी बीच 38 अफसरों ने अलग से याचिका दायर कर कहा था कि उनके मामले में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। लिहाजा उनकी भर्ती को बरकरार रखा जाना चाहिए।
एकल बेंच ने इन अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी थी, जिसे डिविजन बेंच में चुनौती दी गई थी और शनिवार को इन 38 अफसरों की अपील हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया।