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वीआईपी कल्चर खत्म करने की पहल: हरियाणा में 179 सरकारी गाड़ियों से हटेगा 0001 नंबर, 18-25 साल के युवा ही बन सकेंगे जेल वार्डर

Tue, 05 Apr 2022 10:40 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 05 Apr 2022 10:40 PM IST
सार

हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम-2022 के तहत अब गैर परिवहन वाहनों के नंबरों की ई-नीलामी होगी। परिवहन पोर्टल पर इन नंबरों को प्रदर्शित किया जाएगा। बोलीदाता को पंजीकरण कराना होगा।

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0001 number will be removed from 179 government vehicles in Haryana
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वीआईपी कल्चर खत्म करने की कड़ी में हरियाणा सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सरकारी गाड़ियों से वीआईपी नंबर हटाने का फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश में कुल 179 सरकारी गाड़ियों पर 0001 नंबर है। इन सभी नंबरों की ई-बोली कराई जाएगी। ये भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में खरीदी जाने वाली सरकारी गाड़ियों पर खास नहीं बल्कि सामान्य नंबर होंगे। 

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नई सीरिज HR-GOV शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने काफिले की चार गाड़ियों के नंबर छोड़ने की पहल की है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी अपनी गाड़ी का नंबर छोड़ दिया है। अब इन गाड़ियों के खास नंबरों की बोली कराई जाएगी और इन गाड़ियों को सामान्य सीरिज के नंबर जारी किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे वीआईपी कल्चर खत्म होगा और सरकार को राजस्व मिलेगा। 
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पारदर्शी होगी पूरी प्रणाली प्रणाली
हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम-2022 के तहत अब गैर परिवहन वाहनों के नंबरों की ई-नीलामी होगी। परिवहन पोर्टल पर इन नंबरों को प्रदर्शित किया जाएगा। बोलीदाता को पंजीकरण कराना होगा। 50 हजार के आरक्षित मूल्य या अधिक के अंकों के लिए एक हजार रुपये और शेष के लिए पांच सौ रुपये का आवेदन शुल्क होगा। बोली बुधवार को 12 बजे शुरू होगी और गुरुवार को 12 बजे समाप्त होगी। 
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दो दिनों में जमा करानी होगी राशि
सफल बोलीदाता को बोली बंद होने की तारीख से 2 दिन के भीतर बोली की शुद्ध राशि जमा करनी होगी। आवंटन की तिथि से 90 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को आवंटित नंबर एक वाहन पर लिया जाना होगा। यदि आवंटी 90/180 दिनों की अवधि में नंबर लेने में विफल रहता है तो उसका नंबर जब्त कर लिया जाएगा। 

अब 18-25 साल युवा ही बन सकेंगे जेल वार्डर
हरियाणा में अब 18 से 25 साल के युवा ही जेल वार्डर के रूप में भर्ती हो सकेंगे। सरकार ने मौजूदा आयु सीमा 25 से 45 वर्ष और पांच वर्ष के पुलिस अनुभव को खत्म कर दिया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पंजाब जेल विभाग राज्य सेवा (श्रेणी-तृतीय कार्यकारी) नियम, 1963 को निरस्त कर हरियाणा जेल (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2022 बनाने को मंजूरी दे दी। 


अब पुलिस की तर्ज पर 18 से 25 वर्ष का प्रावधान किया गया है। सहायक अधीक्षक जेल के लिए 21 से 27 वर्ष की आयु रहेगी। कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सहायक जेल अधीक्षक की सीधी भर्ती के लिए 75 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत व उप सहायक जेल अधीक्षक से सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर 50 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित नियमों में मुख्य वार्डर से उप सहायक जेल अधीक्षक पद को शत प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाएगा।

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