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सुनवाई: सिद्घू के खिलाफ याचिका पर हरियाणा के एजी ने की सुनवाई, 25 नवंबर तक दस्तावेज उपलब्ध करवाने का याची को आदेश
Wed, 17 Nov 2021 01:22 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 17 Nov 2021 01:22 AM IST
सार
सिद्धू के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने की मांग को लेकर याची बाजवा की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन पर अकाली दल से जुड़े होने के आरोप लगे। इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरी तो कांग्रेस के कईं मंत्रियों के साथ भी फोटो हैं।
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नवजोत सिंह सिद्धू
- फोटो : facebook.com/sherryontopp
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विस्तार
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला चलाए जाने की इजाजत की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने मंगलवार को सुनवाई की। एजी ने याची को 25 नवंबर तक कुछ दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है।
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सिद्धू के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने की मांग को लेकर एडवोकेट पीपीएस बाजवा ने याचिका दाखिल की है। मंगलवार को बाजवा की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन पर अकाली दल से जुड़े होने के आरोप लगे। इस पर बाजवा ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी तो कई कांग्रेस के मंत्रियों के साथ भी फोटो हैं।
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ऐसे में इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है। सवाल यह है कि सिद्धू हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले में बार-बार टिप्पणियां कर दखल देते हुए न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। उस पर आपराधिक अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने यह याचिका दायर की है।
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बाजवा ने अपनी याचिका में कहा है कि पंजाब के नशे के कारोबार को लेकर हाईकोर्ट 2013 से संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। नवजोत सिद्धू लगातार हाईकोर्ट में विचाराधीन इस मामले को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे न सिर्फ अदालती कार्यवाही में वह दखलंदाजी कर रहे हैं, बल्कि अदालत पर भी वह टिप्पणियां कर रहे हैं। यह सीधे तौर पर हाईकोर्ट की आपराधिक अवमानना का मामला बनता है। ऐसे में बाजवा ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल से सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट में आपराधिक अवमानना का केस चलाने की इजाजत मांगी है।