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Hindi News ›   Chandigarh ›   Government services must now be delivered within the stipulated timeframe; action will be taken in cases of negligence.

Chandigarh News: अब तय समय में दें सरकारी सेवा, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

Sat, 03 Oct 2026 01:56 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:56 AM IST
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Government services must now be delivered within the stipulated timeframe; action will be taken in cases of negligence.
अब तय समय में दें सरकारी सेवा, लापरवाही पर होगी कार्रवाई35 विभागों की 538 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में, समय पर काम न होने पर नागरिक कर सकेंगे अपील
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 35 विभागों की 538 अधिसूचित सेवाएं अब निर्धारित समय सीमा में देना अनिवार्य होगा। सेवा में देरी होने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जवाबदेही तय होगी और प्रावधानों के तहत जुर्माने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अधिकारियों को समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से भी सेवा का अधिकार अधिनियम का अधिक से अधिक लाभ उठाने और निर्धारित समय सीमा की जानकारी रखने की अपील की है।
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किसी अधिसूचित सेवा के लिए आवेदन के बाद तय समय में काम नहीं होने पर नागरिक संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेंगे। सेवा का अधिकार लागू करने और निगरानी के लिए चंडीगढ़ राइट टू सर्विस कमीशन गठित है। इसके मुख्य आयुक्त डॉ. महावीर सिंह, आईएएस (सेवानिवृत्त) हैं। सेवा में परेशानी या समयसीमा का पालन न होने पर आयोग के समक्ष शिकायत या सुझाव भी दिया जा सकता है।
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