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खुशखबरी : चंडीगढ़ पुलिस में अब सीधे भर्ती होंगे डीएसपी, ड्राफ्ट तैयार
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस में अब डीएसपी की सीधी भर्ती हो सकेगी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूटी पुलिस ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। चंडीगढ़ पुलिस विभाग ने ड्राफ्ट के साथ डीएसपी पद के लिए भर्ती नियमों की जानकारी देने के साथ 30 दिनों के भीतर आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी।
संविधान के अनुच्छेद 309 में किए गए प्रावधान के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए डीएसपी के पद पर भर्ती के नियम बनाए हैं। इसे डीएसपी चंडीगढ़, पुलिस विभाग, केंद्र शासित प्रदेश रिक्रूटमेंट नियम-2024 कहा जाएगा। अधिसूचना के बाद ही यह अधिकारिक रूप से गजट में आएगा। तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक, डीएसपी के स्वीकृत 23 पद होंगे, जिनमें चार पद डीएसपी, 7 पद इंडियन रिजर्व बटालियन प्लस, एक एक्स कैडर (स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर विजिलेंस डीएसपी) और एक पद एक्स कैडर जिला कमांडेंट होमगार्ड का होगा। अधिसूचना के बाद नियमानुसार 7 पद इंडियन रिजर्व बटालियन और दो पद एक्स कैडर डीएसपी को दिए गए हैं। तीस दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट या फिर पुलिस मुख्यालय में इस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
ड्राफ्ट में शादी संबंधी नियम भी स्पष्ट : गृह मंत्रालय की ओर से जारी नियमावली व ड्राफ्ट में उम्मीदवारों के लिए शादी संबंधी भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। इसके मुताबिक, अगर किसी उम्मीदवार ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या जिसका पति या पत्नी जीवित है या पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया है तो वह तभी इस पद के लिए पात्र जब उसे इसके लिए कानून की मान्यता व मंजूरी हो। ऐसा नहीं होने पर उम्मीदवार अयोग्य करार दे दिया जाएगा।
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मौजूदा इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे आवेदन : ड्राफ्ट के मुताबिक, चंडीगढ़ पुलिस विभाग में कार्यरत इंस्पेक्टर भी डायरेक्टर डीएसपी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें नियम एवं कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। ड्राफ्ट के मुताबिक, यूटी पुलिस का कोई भी इंस्पेक्टर जिसे पांच साल या उससे अधिक समय इस पद पर हो गए हों और वह सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहा हो तो वह भी डीएसपी के लिए आवेदन कर सकेगा। अब तक डीएसपी की सीधी भर्ती नहीं होती थी।
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संविधान के अनुच्छेद 309 में किए गए प्रावधान के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए डीएसपी के पद पर भर्ती के नियम बनाए हैं। इसे डीएसपी चंडीगढ़, पुलिस विभाग, केंद्र शासित प्रदेश रिक्रूटमेंट नियम-2024 कहा जाएगा। अधिसूचना के बाद ही यह अधिकारिक रूप से गजट में आएगा। तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक, डीएसपी के स्वीकृत 23 पद होंगे, जिनमें चार पद डीएसपी, 7 पद इंडियन रिजर्व बटालियन प्लस, एक एक्स कैडर (स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर विजिलेंस डीएसपी) और एक पद एक्स कैडर जिला कमांडेंट होमगार्ड का होगा। अधिसूचना के बाद नियमानुसार 7 पद इंडियन रिजर्व बटालियन और दो पद एक्स कैडर डीएसपी को दिए गए हैं। तीस दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट या फिर पुलिस मुख्यालय में इस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
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ड्राफ्ट में शादी संबंधी नियम भी स्पष्ट : गृह मंत्रालय की ओर से जारी नियमावली व ड्राफ्ट में उम्मीदवारों के लिए शादी संबंधी भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। इसके मुताबिक, अगर किसी उम्मीदवार ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या जिसका पति या पत्नी जीवित है या पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया है तो वह तभी इस पद के लिए पात्र जब उसे इसके लिए कानून की मान्यता व मंजूरी हो। ऐसा नहीं होने पर उम्मीदवार अयोग्य करार दे दिया जाएगा।
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मौजूदा इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे आवेदन : ड्राफ्ट के मुताबिक, चंडीगढ़ पुलिस विभाग में कार्यरत इंस्पेक्टर भी डायरेक्टर डीएसपी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें नियम एवं कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। ड्राफ्ट के मुताबिक, यूटी पुलिस का कोई भी इंस्पेक्टर जिसे पांच साल या उससे अधिक समय इस पद पर हो गए हों और वह सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहा हो तो वह भी डीएसपी के लिए आवेदन कर सकेगा। अब तक डीएसपी की सीधी भर्ती नहीं होती थी।