करोड़पतियों के लिए 'महल हो सपनों का' जल्द होगा साकार
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न्यू चंडीगढ़ में बंगले का सपना जल्द हकीकत में बदलने वाला है। गमाडा अब ईको सिटी फेज-2 में करोड़पतियों के लिए स्कीम लाया है। यहां एक हजार वर्ग गज और दो हजार वर्ग गज के प्लॉट हैं। प्लॉटों की संख्या 98 रखी गई है, जिनके लिए 15 जून तक आवेदन किया जा सकता है।
गमाडा अधिकारियों के मुताबिक स्कीम में पंजाब के एनआरआई, स्पोर्ट्स पर्सन, फ्रीडम फाइटर्स, दंगा पीड़ितों समेत कई कोटे के प्लॉटस रिजर्व रखे गए हैं। इनके लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए हैं, जिन्हें लोगों को हर स्थिति में पूरा करना होगा।
वहीं, गमाडा ने साफ किया है कि जिन्होंने पहले ही किसी सरकारी एजेंसी से मकान, प्लॉट या फ्लैट लिया है। वह स्कीम में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई गलत जानकारी देकर स्कीम में आवेदन करता है, तो पकड़े जाने पर गमाडा उसे ब्लैक लिस्ट कर देगा।
इन बैंकों की शाखाओं पर मिलेंगे ब्रॉशर: स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब ग्रामीण बैंक, आईएनजी वेश्या बैंक, एक्सिस बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आईसीआईसीआई बैंक , आईडीबीआई बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखाओं पर स्कीम के ब्रॉशर मिलेंगे।
प्लॉटों का ब्यौरा
साइज वर्ग गज---अर्नेस्ट मनी(रुपयों में)---टेंटेटिव प्राइज(रुपयों में)
1000---------------10,00,000-------------3,00 00,000
2000---------------15,00,000------------6,00 00,000
एक हजार रुपये एप्लीकेशन मनी
गमाडा ने स्कीम में आवेदन करने की कीमत एक हजार रुपये तय की है, जो नॉन रिफं डएबल है। वहीं, गमाडा अधिकारियों का कहना है कि जो स्कीम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन लोगों के आवेदन ईको सिटी-200 में बदले जाएंगे।
चौबीस घंटे सीसीटीवी रखेंगे नजर: गमाडा ने जिस जगह प्लॉटों की स्कीम निकाली उसके पास से ही सिक्सलेन चंडीगढ़-कुराली रोड निकल रहा है। इसके साथ ही गमाडा की ईको सिटी-1, मेडिसिटी और एजुकेशन सिटी बसाई जा रही है। पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी भी पास में स्थित है। इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी भी आने जाने वालों पर नजर रखेंगे।
आवेदन के लिए ये शर्तें करनी होंगी पूरी: स्कीम में आवेदन करने वाले का भारतीय होना जरूरी है। उसकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। वहीं, रिजर्व कैटेगरी के लिए पंजाब का नागरिक होने की शर्त रखी गई है या फिर आवेदनकर्ता पांच साल से पंजाब में रह रहा हो। इसके अलावा उसने किसी भी सरकारी स्कीम में किसी भी प्रकार का लाभ न लिया हो।