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Haryana: पंजाब से अलग होने के बाद से चल रहे चार अधिनियम निरस्त, विधायकों के चालकों को मिलेगा 20 हजार वेतन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 01 Dec 2022 07:53 PM IST
सार

कारगिल युद्ध में शहीद सिपाही वीरेंद्र कुमार की माता लीला देवी को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट भेंट स्वरूप देने के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ खंड के ग्राम पंचायत मोहना के वर्ष 2020 के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब से हरियाणा के अलग होने के बाद भी शहरी स्थानीय निकाय में कई कानून ऐसे थे जो कि पंजाब एक्ट से चल रहे थे। सरकार ने ऐसे चार अधिनियम निरस्त कर दिए हैं। इनके निरस्त होने से विभाग के काम-काज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यायमूर्ति इकबाल सिंह की अध्यक्षता में गठित हरियाणा संविधि समीक्षा समिति ने इन कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की है।



कमेटी ने पंजाब स्मॉल टाउन (टैक्स वैलिडेटिंग) एक्ट, 1934, पंजाब म्युनिसिपल (टैक्स वैलिडेटिंग) एक्ट, 1934, पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स (वेलिडेशन ऑफ लिस्ट्स) एक्ट, 1943 और पंजाब म्युनिसिपल (टैक्स वैलिडेटिंग) एक्ट, 1956 को निरस्त करने की सिफारिश की है।


विधायकों के चालक और प्रशासनिक सहयोगी के मिलेगा 20-20 हजार वेतन
विधायकों के प्रशासनिक सहयोगी और चालक को अब 20-20 हजार रुपये वेतन मिलेगा। इनका वेतन पहले 15 हजार रुपये था। विधायकों द्वारा दिए जाने वाले नामों के बैंक खातों में इनकी राशि भेजी जाएगी। इससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी। बता दें कि पिछले काफी समय से दोनों का मानदेय बढ़ाने की मांग चली आ रही थी। मानसून सत्र में विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा था। 

कारगिल युद्ध में शहीद की माता को दिया जाएगा 200 गज का आवासीय प्लाट
कारगिल युद्ध में शहीद सिपाही वीरेंद्र कुमार की माता लीला देवी को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट भेंट स्वरूप देने के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ खंड के ग्राम पंचायत मोहना के वर्ष 2020 के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायत उक्त भूमि को शामलात देय भूमि में से उपहार स्वरूप देगी। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ खंड के गांव मोहना के सिपाही वीरेन्द्र कुमार 16 जुलाई,1999 को कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे।

हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण प्रारूप को मंजूरी
बैठक में हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2022 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई। यह नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। उक्त संशोधन कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों के अनुपालन में किया गया है। संशोधन के बाद, हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों के प्रारूप में केरल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2021 की तर्ज पर ई-फाइलिंग की प्रक्रिया जोड़ी गई है और पंचकूला में ट्रिब्यूनल की बैठक का भी उल्लेख किया गया है। वहीं, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने में अधिनियम को संशोधित किया गया है। पहले यहां पर प्रधान सचिव स्तर या इससे ऊपर के अधिकारी नियुक्त होते थे लेकिन अब यहां पर सचिव और इससे ऊपर के अधिकारी नियुक्त हो सकेंगे। 

ग्रुप सी नियम 2022 को मंजूरी
हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप-सी) नियम, 2022 बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 2013 के लागू होने से पहले, हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 1982 लागू थे। उक्त नियमों में एक प्रावधान था कि वरिष्ठ लेखापरीक्षकों (अब अनुभाग अधिकारी के रूप में फिर से पदनामित) की नियुक्ति हरियाणा सरकार के अधिकारियों में से की जाएगी, जिन्होंने हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा (साधारण शाखा) के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं। हालांकि, हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 2013 में इन विनियमों के संबंध में प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। इसलिए उपरोक्त त्रुटि को ठीक किया गया है। 

वीआईपी नंबरों की होगी ई-बोली
वीआईपी नंबरों की ई-बोली होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह होगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले ही सरकार ने वीआईपी नंबरों को आम जनता के लिए छोड़ दिया था। अब ई-बोली के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अधिक राशि देकर नंबरों को ले सकता है। मोटर वाहन मालिकों की सुविधा और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित परिवहन विभाग ने वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रे-फ्रेशिंयल मार्क्स) की ई-नीलामी प्रणाली शुरू की गई है।
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