फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Former MP Raj kumar Saini gets big relief from the High Court

कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

Thu, 03 Dec 2020 12:42 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 03 Dec 2020 12:42 AM IST
विज्ञापन
Former MP Raj kumar Saini gets big relief from the High Court
कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी। - फोटो : फाइल फोटो

कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ मानहानि की शिकायत और इस शिकायत के अनुरूप रोहतक की अदालत के विभिन्न आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। संत कुमार ने रोहतक जिला अदालत को शिकायत देते हुए बताया था कि झज्जर में एक जनसभा के दौरान राजकुमार सैनी ने कहा था कि भगत सिंह को फांसी की सजा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा मातूराम की गवाही के आधार पर हुई थी। 

विज्ञापन


शिकायतकर्ता ने भगत सिंह के मुकदमे से जुड़ें सभी दस्तावेजों को खंगाला और पाया कि सैनी का दावा आधारहीन है। इस प्रकार के दावे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार की छवि बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 457 गवाहों की सूची में हुड्डा के दादा का नाम कहीं भी नहीं था, ऐसे में सैनी पर कार्रवाई होनी चाहिए। 
विज्ञापन



शिकायत के आधार पर रोहतक की अदालत ने राजकुमार सैनी के खिलाफ समन आदेश जारी कर कार्यवाही शुरू की है। याचिका पर सैनी की ओर से कहा गया कि इस प्रकार की याचिका दाखिल करने का शिकायतकर्ता को कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि ऐसी शिकायत या तो जिसकी मानहानि हुई हो वह दाखिल कर सकता है या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य दाखिल कर सकता है। न तो शिकायतकर्ता की मानहानि हुई है और न ही वह हुड्डा के परिवार का सदस्य है। ऐसे में यह शिकायत आधारहीन है। जिस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए रोहतक अदालत में चल रही कार्यवाही व समन आदेश रद्द कर दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed