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Punjab News: पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, 15 दिसंबर तक सुनवाई स्थगित

Mon, 12 Dec 2022 07:37 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 12 Dec 2022 07:37 PM IST
सार

पूर्व मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज शिकायतों की विजिलेंस जांच कर रही थी। जांच अधिकारी अपने शहर का है यह जानकारी मिलने के बाद अरोड़ा ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद आरोप के अनुसार याची ने जांच अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की। इसके बारे में जांच अधिकारी ने पहले ही विभाग के आला अधिकारियों को सूचना दे दी थी। इसके बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगाया और जब अरोड़ा पैसे लेकर पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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Former Minister Sunder Sham Arora get no relief from High Court at present
पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रहे अधिकारी को 50 लाख रुपये की रिश्वत देने के आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की नियमित जमानत की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेकर सुनवाई 15 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट ने अरोड़ा को फिलहाल किसी तत्काल राहत से इनकार कर दिया है।

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विजिलेंस ने 15 अक्तूबर को ट्रैप लगाकर सुंदर शाम अरोड़ा को सरकारी अधिकारी को 50 लाख रुपये रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नियमित जमानत की मांग की थी। गत माह अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने नियमित जमानत की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 
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अरोड़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज शिकायतों की विजिलेंस जांच कर रही थी। जांच अधिकारी अपने शहर का है यह जानकारी मिलने के बाद अरोड़ा ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद आरोप के अनुसार याची ने जांच अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की। इसके बारे में जांच अधिकारी ने पहले ही विभाग के आला अधिकारियों को सूचना दे दी थी। इसके बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगाया और जब अरोड़ा पैसे लेकर पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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