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पूर्व विधायक रोशन लाल गिरफ्तार, हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर थी रोक

Sat, 28 May 2016 10:08 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 28 May 2016 10:08 AM IST
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formar MLA roashan lal arya arrested in yamunanagar in controversial statement case
पुलिस हिरासत में पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य - फोटो : फाइल फोटो
हरियाणा में छछरौली के पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य को आज यमुनानगर पुलिस ने रेवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी धोखाधड़ी मामले में हुई है। रोशन लाल को यमुनानगर पुलिस ने यमुनानगर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट के सामने 30 लाख की रिकवरी के लिए रोशन लाल आर्या का रिमांड मांगा। रोशन लाल पर गुड़गांव की जमीन का सीएलयू दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपये लेने का आरोप है।
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रोशन लाल के वकील ने कहा कि हुडा के मामले से जोड़कर पुलिस उन्हें जबरदस्ती फंसा रही है। गौरतलब है कि बीते दिन ही पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य को भड़काऊ भाषण देने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
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आर्य को यह राहत भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रेवाड़ी में उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले में दर्ज एफआईआर के मद्देनजर मिली। आर्य ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वीरवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को पांच जून के लिए नोटिस जारी किया है।
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पूर्व विधायक आर्य पर हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान एक वर्ग के युवाओं को भड़काऊ शपथ दिलाने के आरोप में कैथल पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन आर्य ने उस समय भी हाईकोर्ट की शरण लेकर गिरफ्तारी से राहत पा ली थी। आर्य पर फिरोजपुर झीरका में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।


आर्य ने हाईकोर्ट में दायर अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर कहा था कि उन्हें इस मामले में राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है और पुलिस ने आरक्षण आंदोलन के दौरान अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज की हैं। अर्जी में आर्य ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए, अग्रिम जमानत की मांग की थी।  

 
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