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क्या आप भी चाहते हैं सस्ता घर खरीदना, तो यहां करें आवेदन
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 23 Mar 2017 09:30 AM IST
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सीएचबी
- फोटो : DEMO Pics
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सस्ता घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए है ये खुशखबरी आपके लिए है, थोड़ी से समझदारी से सस्ती कीमत में आपको घर मिल सकता है। सीएचबी मध्यम वर्गीय समूह के लिए भी हाउसिंग स्कीम लांच करने की योजना बना रहा है।
सीएचबी ने एमआईजी-1 और 2 के लिए डिमांड सर्वे के तहत आवेदन मांगें हैं। इससे पहले सीएचबी ने एलआईजी और ईडब्लयूएस कैटेगरी के तहत आवेदन मांगे थे। इसके लिए ऑनलाइन और मैनुअल तरीके से आवेदन कर सकता है।
एमआईजी-1 स्कीम के लिए वही व्यक्ति आवेदन के पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 6 से 12 लाख रुपये के बीच में हो। जबकि एमआईजी-2 के लिए आवेदक की सालाना आय 12 से 18 लाख के बीच हो। सीएचबी के अनुसार जमीन तय होते ही स्कीम की घोषणा कर दी जाएगी। एमआईजी स्कीम के तहत भी कोई भी निवासी 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकता है।
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साथ ही जिनके पास एमआईजी-1 और 2 के तहत पहले से मकान है वह मरम्मत के लिए ब्याज में छूट ले सकता है। एमआईजी-1 वाले निवासी 12 लाख रुपये की राशि पर तीन प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। इसके साथ निवासी अतिरिक्त निर्माण भी कर सकता है।
इस स्कीम के तहत वे लोग आवेदन कर सकते है कि जो कि इस शहर में 17 जून, 2015 पहले से रह रहे हो। आवेदक के पास आधार और वोटर कार्ड होना चाहिए। साथ ही आवेदक के नाम पर देश भर में कोई मकान और प्लॉट नहीं हो।
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सीएचबी ने एमआईजी-1 और 2 के लिए डिमांड सर्वे के तहत आवेदन मांगें हैं। इससे पहले सीएचबी ने एलआईजी और ईडब्लयूएस कैटेगरी के तहत आवेदन मांगे थे। इसके लिए ऑनलाइन और मैनुअल तरीके से आवेदन कर सकता है।
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एमआईजी-1 स्कीम के लिए वही व्यक्ति आवेदन के पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 6 से 12 लाख रुपये के बीच में हो। जबकि एमआईजी-2 के लिए आवेदक की सालाना आय 12 से 18 लाख के बीच हो। सीएचबी के अनुसार जमीन तय होते ही स्कीम की घोषणा कर दी जाएगी। एमआईजी स्कीम के तहत भी कोई भी निवासी 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकता है।
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साथ ही जिनके पास एमआईजी-1 और 2 के तहत पहले से मकान है वह मरम्मत के लिए ब्याज में छूट ले सकता है। एमआईजी-1 वाले निवासी 12 लाख रुपये की राशि पर तीन प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। इसके साथ निवासी अतिरिक्त निर्माण भी कर सकता है।
इस स्कीम के तहत वे लोग आवेदन कर सकते है कि जो कि इस शहर में 17 जून, 2015 पहले से रह रहे हो। आवेदक के पास आधार और वोटर कार्ड होना चाहिए। साथ ही आवेदक के नाम पर देश भर में कोई मकान और प्लॉट नहीं हो।