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फाइव डिग्री रेस्तरां से हुडा ने मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो/पंचकूला
Updated Tue, 07 Jan 2014 02:04 AM IST
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किसी करार के बगैर निर्झर वाटिका में रेस्तरां चलाने के मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने फाइव डिग्री रेस्तरां प्रबंधन को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब दायर करने को कहा है।
हुडा अधिकारियों के मुताबिक फॉल्स सीलिंग, स्पेस कवर करने, गेट लगाने के अलावा रेस्तरां में कई और तरह से नियमों की अनदेखी की गई है। रेस्तरां के लिए समझौते पर हस्ताक्षर के बगैर ही इसका संचालन किया जा रहा है।
इसी रेस्तरां के बाहर नए साल को तड़के करीब तीन बजे गोली चली थी, जिसमें पंजाब पुलिस का एक हेड कांस्टेबल जख्मी हो गया था।
हुडा की संपदा अधिकारी वंदना दिसोदिया ने कहा कि वायोलेशन के कारण पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट-1971 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अगले सोमवार तक जवाब दायर किए जाने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।
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ईओ ने कहा कि एक्साइज विभाग सहित अन्य विभागों को भी कार्रवाई के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं।
24 दिसंबर से ही चल रहा था रेस्तरां
रेस्तरां के लिए बोली लगी थी, जिसमें फाइव डिग्री के मालिकों के नाम इसे अलॉट किया गया था। इसके बाद हुडा के साथ एग्रीमेंट साइन होना था, लेकिन इससे पहले 24 दिसंबर से ही यहां संचालन शुरू कर दिया गया।
पार्क में अवैध तौर पर कब्जे के साथ तकनीकी तौर पर भी नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर की शर्तों के मुताबिक यहां सिर्फ केफेटेरिया चलाया जा सकता है, लेकिन यहां बार भी चलाया जा रहा है।
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हुडा अधिकारियों के मुताबिक फॉल्स सीलिंग, स्पेस कवर करने, गेट लगाने के अलावा रेस्तरां में कई और तरह से नियमों की अनदेखी की गई है। रेस्तरां के लिए समझौते पर हस्ताक्षर के बगैर ही इसका संचालन किया जा रहा है।
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इसी रेस्तरां के बाहर नए साल को तड़के करीब तीन बजे गोली चली थी, जिसमें पंजाब पुलिस का एक हेड कांस्टेबल जख्मी हो गया था।
हुडा की संपदा अधिकारी वंदना दिसोदिया ने कहा कि वायोलेशन के कारण पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट-1971 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अगले सोमवार तक जवाब दायर किए जाने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।
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ईओ ने कहा कि एक्साइज विभाग सहित अन्य विभागों को भी कार्रवाई के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं।
24 दिसंबर से ही चल रहा था रेस्तरां
रेस्तरां के लिए बोली लगी थी, जिसमें फाइव डिग्री के मालिकों के नाम इसे अलॉट किया गया था। इसके बाद हुडा के साथ एग्रीमेंट साइन होना था, लेकिन इससे पहले 24 दिसंबर से ही यहां संचालन शुरू कर दिया गया।
पार्क में अवैध तौर पर कब्जे के साथ तकनीकी तौर पर भी नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर की शर्तों के मुताबिक यहां सिर्फ केफेटेरिया चलाया जा सकता है, लेकिन यहां बार भी चलाया जा रहा है।