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कोटकपूरा गोलीकांड: पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को राहत, सुखबीर बादल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Thu, 16 Mar 2023 11:53 AM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 16 Mar 2023 11:53 AM IST
सार
अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की जमानत रद्द कर दी है। वहीं जिला अदालत ने तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।
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प्रकाश सिंह बादल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
फरीदकोट की अदालत ने साल 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, वहीं उनके पिता अैर पूर्व सीएम प्रकाश सिह बादल को राहत मिल गई है। दोनों अकाली नेताओं ने पिछले हफ्ते अग्रिम जमानत के लिए फरीदकोट अदालत का रुख किया था। 14 मार्च को फरीदकोट अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दलील सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के फैसले के बाद सुखबीर बादल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, हालांकि उनके सामने हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है।
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कोटकपूरा गोलीकांड में पिछले दिनों दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई के बाद पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अलावा पांच पुलिस अधिकारियों को 23 मार्च को अदालत ने तलब किया गया था। चार्जशीट में सुखबीर बादल और पूर्व डीजीपी सैनी को बेअदबी की तीन घटनाओं में सरकार की निष्क्रियता को छिपाने के लिए अवैध रूप से अत्यधिक बल प्रयोग की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया गया है।
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सात हजार पन्नों की चार्जशीट में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर साजिश में मदद करने का आरोप लगाया गया है। साल 2015 में फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना के बाद कोटकपूरा व बहिबलकलां में प्रदर्शन हुए। बहिबलकलां में पुलिस फायरिंग में दो व्यक्ति गुरजीत सिंह और किशन भगवान सिंह की मौत हो गई थी, जबकि कोटकपूरा में पुलिस की गोलीबारी में 100 लोग घायल हुए थे।