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शारीरिक दुर्बलता दूर करने का दावा झूठा, कंपनी अब दे जुर्माना

Tue, 09 Feb 2016 07:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा(हरियाणा) Updated Tue, 09 Feb 2016 07:30 PM IST
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false claim of Elimination of physical weakness, penalty on company

टीवी चैनल पर शारीरिक दुर्बलता दूर करने का दावा करने वाली एक कंपनी पर उपभोक्ता फोरम ने 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की इस दवा कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित मूल राशि देने के आदेश दिए हैं।

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साथ ही जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में लोगों से चैनलों पर इस प्रकार के दावे करने वाले विज्ञापनों से बचने की सलाह भी दी है। मामला हिररियणा के सिरसा का है। कोर्ट ने दवा कंपनी से कहा कि एक माह के अंदर कंपनी जुर्माना राशि व उसके द्वारा खरीदी गई दवा की रकम का भुगतान करे।
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जानकारी के अनुसार एक टीवी चैनल पर शारीरिक दुर्बलता दूर करने वाली दवा का विज्ञापन देखकर सिरसा निवासी पवन कुमार ने यूपी के जिला गाजियाबाद स्थित ‘जीवन आयुर्वेद कंपनी’ का विज्ञापन टीवी चैनल पर देखा और कंपनी के दावे पर भरोसा करके शारीरिक दुर्बलता दूर करने की दवा मंगवा ली।
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पवन कुमार ने पांच हजार रुपये दवाई राशि के तौर पर कंपनी को दिए। कुछ दिनों तक दवा लेने के बाद भी इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब पवन ने कंपनी से संपर्क किया तो उसे कोर्स पूरा करने के नाम पर और दवा लेने को कहा गया।


पवन ने दूसरी बार कंपनी से कुल 13 हजार 270 रुपये की दवा खरीदी। एक माह बीत जाने के बाद भी दवा ने जब कोई असर नहीं दिखाया तो पवन कुमार ने मई 2015 में जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्ता न्यायालय ने मामले पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद स्थित ‘जीवन आयुर्वेद कंपनी’ को 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

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