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मनसा देवी बोर्ड के कर्मचारियों को मिली ये राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 12 Feb 2014 04:19 PM IST
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श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड, पंचकूला के ग्रुप सी और डी के सभी कर्मचारियों को एक जनवरी, 2014 से दो हजार रुपये अंतरिम राहत मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस आशय की घोषणा की है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बढ़ोत्तरी से राज्य के खजाने पर प्रतिमाह 1.50 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इस अंतरिम राहत का भुगतान जनवरी माह के वेतन के साथ किया जाएगा। जो फरवरी में मिलेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से यह अंतरिम राहत विभिन्न विभागों में केवल नियमित आधार पर कार्यरत ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को देय होगी।
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जनवरी 2014 के वेतन के लिए इसका भुगतान फरवरी माह में किया जाएगा। हालांकि, यह अंतरिम राहत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तिथि से बंद हो जाएगी।
अंतरिम राहत की राशि न तो ‘वेतन’, न ‘भत्ता’ और न ही ‘मजदूरी’ मानी जाएगी। इसलिए यह राशि किसी अन्य सेवा लाभ जैसे आवास भत्ता, पहाड़ी क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, नकद क्षतिपूर्ति, लीव-इनकैशमेंट, वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ता, पेंशन या ग्रेच्युटी आदि की गणना के लिए मान्य नहीं होगी। कर्मचारी ग्रुप ए या बी श्रेणियों के किसी भी पद पर नियुक्ति और पदोन्नति पर अंतरिम राहत लेने का हकदार नहीं होंगे।
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एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बढ़ोत्तरी से राज्य के खजाने पर प्रतिमाह 1.50 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इस अंतरिम राहत का भुगतान जनवरी माह के वेतन के साथ किया जाएगा। जो फरवरी में मिलेगी।
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प्रवक्ता ने बताया कि 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से यह अंतरिम राहत विभिन्न विभागों में केवल नियमित आधार पर कार्यरत ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को देय होगी।
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जनवरी 2014 के वेतन के लिए इसका भुगतान फरवरी माह में किया जाएगा। हालांकि, यह अंतरिम राहत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तिथि से बंद हो जाएगी।
अंतरिम राहत की राशि न तो ‘वेतन’, न ‘भत्ता’ और न ही ‘मजदूरी’ मानी जाएगी। इसलिए यह राशि किसी अन्य सेवा लाभ जैसे आवास भत्ता, पहाड़ी क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, नकद क्षतिपूर्ति, लीव-इनकैशमेंट, वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ता, पेंशन या ग्रेच्युटी आदि की गणना के लिए मान्य नहीं होगी। कर्मचारी ग्रुप ए या बी श्रेणियों के किसी भी पद पर नियुक्ति और पदोन्नति पर अंतरिम राहत लेने का हकदार नहीं होंगे।