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उतर गया आशिकी का सारा भूत, जब छात्रा का पीछा करने पर मिली ये सज़ा

Sun, 19 Mar 2017 07:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 19 Mar 2017 07:28 PM IST
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eve- teasing is punishable
law
स्कूल जाने वाली छात्रा का पीछा करना युवक को महंगा पड़ गया। उसकी आशिकी का सारा भूत उतर गया।  स्कूली छात्रा का रास्ता रोकने और बार-बार उसका पीछा करने के मामले में जिला अदालत ने 35 वर्षीय कुलबीर सिंह को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी मूल रूप से पंजाब के होशियरपुर का रहने वाला है।
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अदालत के आदेश के बाद आरोपी के सिर से आशिकी का सारा भूत उतर गया। वहीं, अदालत आरोपी की तरफ से दलील दी गई कि वह स्टूडेंट है और उसके खिलाफ नरमी बरती जाए। अन्यथा उसका भविष्य खराब हो जाएगा। हालांकि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता स्कूली छात्रा है। अगर दोषी के खिलाफ नरमी बरती गई तो इससे उस पर क्या बीतेगी। ऐसे में उसके खिलाफ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जा सकती।
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कुछ ऐसे दिखाई थी छात्रा ने समझदारी

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चार अगस्त 2016 को सेक्टर-11 पुलिस थाने में दी शिकायत में खुड्डा लाहौरा निवासी स्कूली छात्रा ने कहा था कि एक युवक उसका रोजाना पीछा करता है। जब भी वह स्कूल या ट्यूशन के लिए निकलती है तो वह उसका गलत नीयत से पीछा करता है। इससे पहले उसने पुलिस कंट्रोल रूम पर इसकी शिकायत भी दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद से युवक ने उसे और परेशान करना शुरू कर दिया।

चार अगस्त को जब वह पीजीआई चौक से सेक्टर-15 की ओर जा रही थी तो कुलबीर ने उसका पीछा शुरू कर दिया। लड़की ने रोका तो कुलबीर ने उसे धमकाया। साथ ही उसे और उसकी मां पर चाकू से हमला करने की धमकी भी दी। इससे डर कर स्कूली छात्रा ने उसके खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने कुलबीर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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