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मल्टी-ट्यून हॉर्न लगाने से पहले ये पढ़ लें

Sat, 18 Jan 2014 12:54 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 18 Jan 2014 12:54 PM IST
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Enquiry Will Be on Multi Tune Horn
पंजाब सरकार ने मल्टी-ट्यून हॉर्न लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ऐसे हॉर्न सिर्फ उन्हीं वाहनों पर लगेंगे, जिन्हें कानूनी तौर पर इसकी इजाजत है।
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अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि बाकी वाहनों से हॉर्न तुरंत उतरवाए जाएं। दोषियों के खिलाफ भारी जुर्माना, वाहन जब्त करने और लाइसेंस रद करने जैसी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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एडीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही यह हिदायत जारी की गई है। आदेश के मुताबिक किसी भी वाहन में ध्वनि प्रदूषण का सबब बनने वाले हॉर्न नहीं लगाए जा सकते।
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सिर्फ पुलिस वाहनों, फायर टेंडरों और एंबुलेंस में ही ऐसे हॉर्न लगाने की इजाजत है। वे भी केवल ड्यूटी के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
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