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उम्मीदवार के चुनाव खर्च की सीमा तय
ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़
Updated Thu, 11 Sep 2014 01:13 AM IST
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हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वाल्गद ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है।
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इसके साथ ही चुनाव में स्टार चुनाव प्रचारक सिर्फ एक ही वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे। एक से अधिक वाहन के इस्तेमाल से पहले उन्हें चुनाव आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
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मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वाल्गद ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा के आगामी चुनावों की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही मतदाता फोटोयुक्त सूची की प्रिंटिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है। मतदान के दिन संवेदनशील स्थानों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा।
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इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार चुनावी रैलियों के खर्च का ब्योरा देंगे । चुनाव आयोग ने रैली की हर आइटम का रेट फिक्स कर रखा है और उस आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। यदि उम्मीदवार के खर्च का ब्योरा सही नहीं पाया जाता है तो उस स्थिति में एक्सपैंडीचर आव्जर्वर के जरिये उसके खर्च की जांच की जाती है।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोग अभियान चलाएगा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एसएमएस, इलेक्ट्रानिक मीडिया और रेडियो इत्यादि साधनों का उपयोग किया जाएगा।