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Punjab : दिव्यांग कर्मचारियों को राहत... नाइट ड्यूटी से मिली छूट, मंत्री डॉ. बलजीत कौर विभागों को दिए निर्देश

Sun, 24 Aug 2025 01:06 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Sun, 24 Aug 2025 01:06 PM IST
सार

पंजाब सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी से छूट दी है। इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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Disabled employees exempted from night duty in Punjab
डॉ. बलजीत कौर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी से छूट दी है। इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांग कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। विभागों को स्पष्ट किया गया है कि दृष्टिहीन और चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी से छूट दी जाए और किसी भी दिव्यांग कर्मचारी की रात्रि ड्यूटी न लगाई जाए।

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डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि हाल ही में दिव्यांग कर्मचारियों के साथ हुई बैठकों में उनकी एसोसिएशन की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया था कि दिव्यांग कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी के कारण अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात्रि ड्यूटी के दौरान सुरक्षा और यात्रा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
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दिव्यांग अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पहले भी बैरियर-फ्री वातावरण बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं ताकि सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक और अनुकूल माहौल सुनिश्चित किया जा सके। इस निर्णय से सरकारी सेवाओं में दिव्यांग कर्मचारियों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।

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