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साध्वी यौन शोषण केस: हाईकोर्ट से डेरा प्रमुख को राहत, फैसले पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Wed, 17 Aug 2016 09:25 AM IST
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गुरमीत राम रहीम
- फोटो : file photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत रामरहीम को बड़ी राहत दी है।हाईकोर्ट ने पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट को निर्देश देते हुए साध्वी रेप केस में फिलहाल अंतिम फैसला सुनाने से रोक दिया है। साथ ही डेरा प्रमुख की ओर से दाखिल की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई को 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
डेरा प्रमुख ने अपनी अर्जी में सीबीआई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई ने उन्हें डेरे की उन दो पीड़ित साध्वियों द्वारा दर्ज कराए गए बयानों की प्रति देने से इंकार कर दिया गया था। अर्जी में डेरा प्रमुख की ओर से कहा गया है कि मामले में उन पर दुराचार का गंभीर आरोप लगा है। ऐसे में उन्हें अपने बचाव का मौका प्रदान करने के लिए दोनों रेप पीड़िता साध्वियों के बयानों की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
डेरा प्रमुख ने अर्जी में आरोप लगाया है कि सीबीआई की ओर से जानबूझकर दोनों साध्वियों के बयानों को छुपाया जा रहा है। इसके साथ ही डेरा प्रमुख ने हाईकोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में दो मामलों पर सुनवाई चल रही है। इन परिस्थितियों में अगर किसी एक मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया जाता है तो उसका असर दूसरे केस पर भी पड़ेगा।
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डेरा प्रमुख के वकील की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साध्वी रेप केस में सीबीआई कोर्ट को अंतिम फैसला न सुनाने के आदेश जारी करने के साथ ही रेप पीड़ितों के बयान नहीं उपलब्ध कराने को लेकर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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डेरा प्रमुख ने अपनी अर्जी में सीबीआई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई ने उन्हें डेरे की उन दो पीड़ित साध्वियों द्वारा दर्ज कराए गए बयानों की प्रति देने से इंकार कर दिया गया था। अर्जी में डेरा प्रमुख की ओर से कहा गया है कि मामले में उन पर दुराचार का गंभीर आरोप लगा है। ऐसे में उन्हें अपने बचाव का मौका प्रदान करने के लिए दोनों रेप पीड़िता साध्वियों के बयानों की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
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डेरा प्रमुख ने अर्जी में आरोप लगाया है कि सीबीआई की ओर से जानबूझकर दोनों साध्वियों के बयानों को छुपाया जा रहा है। इसके साथ ही डेरा प्रमुख ने हाईकोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में दो मामलों पर सुनवाई चल रही है। इन परिस्थितियों में अगर किसी एक मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया जाता है तो उसका असर दूसरे केस पर भी पड़ेगा।
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डेरा प्रमुख के वकील की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साध्वी रेप केस में सीबीआई कोर्ट को अंतिम फैसला न सुनाने के आदेश जारी करने के साथ ही रेप पीड़ितों के बयान नहीं उपलब्ध कराने को लेकर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।