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पुलिस पर पथराव केस में भाजपा पार्षद कैंथ को जमानत

Tue, 05 Apr 2016 11:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 05 Apr 2016 11:09 AM IST
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सतीश कैंथ - फोटो : file photo
कॉलोनी नंबर-4 में ढाई साल की बच्ची की रेप और हत्या के बाद हुए बवाल के दौरान पुलिस पार्टी पर पथराव करने के मामले में आरोपी भाजपा पार्षद सतीश कैंथ को जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले के जांच अधिकारी की ओर से कैंथ के पुलिस जांच ज्वाइन करने के बारे में लिखित में देने के बाद अदालत ने पार्षद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उन्हें 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड भरने के भी आदेश दिए गए हैं।
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वहीं इससे पहले पुलिस ने कैंथ की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। भाजपा पार्षद ने याचिका में कहा था कि वह एरिया के पार्षद होने के नाते मौके पर गए थे और उन्होंने भीड़ को उग्र होने से रोका था। कैंथ ने कहा कि वह एक्स डिप्टी मेयर और काउंसलर हैं और विपक्षी दल के दबाव में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बता दें कि इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने कैंथ समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। 
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यह है मामला
अप्रैल 2015 में कॉलोनी नंबर-4 में ढाई साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने के मामले में काफी बवाल हुआ था। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया था। इस पर इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस थाने ने स्थानीय पार्षद सतीश कैंथ समेत गुरुदेव यादव उर्फ गुरु, मनविंदर सिंह यादव, राजिंदर यादव, डॉ. विक्रम यादव, रंजीत यादव उर्फ लंबा, हरि नाथ यादव, मिनिस्टर यादव के खिलाफ हथियारों समेत दंगा करने, पुलिसकर्मी को उसके सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मकसद से चोट पहुंचाने, उन पर हमला करने, आपराधिक स्तर पर रास्ता रोकने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया था।
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पुलिस ने जांच के दौरान कॉलोनी नंबर-4 निवासी स्वरूप यादव, गुरुदत्त मिश्रा, कुलदीप वर्मा उर्फ विक्की, मोहिंदर सिंह व संजय कु मार उर्फ  हनुमान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राजा उर्फ शेख हामिद व उदय राज उर्फ लाला को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, जबकि राहुल को 16 अप्रैल को पकड़ा गया। 19 अप्रैल को रायपुर खुर्द के फिरोज अली उर्फ नवाब खान को गिरफ्तार किया गया। 
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