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बहू को जलाकर मारने के दोषी अकाली सरपंच समेत 4 को उम्रकैद

Tue, 05 Apr 2016 05:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 05 Apr 2016 05:31 PM IST
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murder of daughter in law, lifetime imprisonment for 4
जेल

पंजाब के पटियाला में दहेज के लिए अपनी 21 साल की बहू को जलाकर मारने के दोषी गांव ढीलवाल के अकाली सरपंच अमरीक सिंह, उसकी पत्नी वदोनों बेटों को सोमवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी। दोषियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

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वारदात चार मार्च 2014 की है। उस दिन 21 साल की उपिंदरजीत कौर रसोई में काम कर रही थी। दोषी ससुर गांव ढीलवाल का अकाली सरपंच अमरीक सिंह, पति गुरविंदर सिंह, देवर जसप्रीत सिंह, सास मनजीत कौर ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर मारने की नीयत से आग लगा दी। गंभीर हालत में विवाहिता को पहले पटियाला के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया।
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जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। पीजीआई में इलाज के दौरान उपिंदरजीत कौर की मौत हो गई थी। दोषियों के खिलाफ मरने से पहले विवाहिता उपिंदरजीत कौर ने एडिशनल चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट के पास अपने बयान भी दर्ज कराए थे। इसमें उसने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से उसे दहेज के लिए तंग परेशान किया जा रहा था।
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करीब 14 माह पहले उसकी गुरविंदर सिंह से शादी हुई थी और तीन माह का उसका एक बच्चा भी था। बाद में पुलिस ने सभी दोषियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया था लेकिन पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारियां नहीं की जा रही थी। इसके विरोध में विवाहिता के परिवार वालों ने पटियाला में प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद पुलिस मामले में हरकत में आई थी।


केस में एडिशनल सेशन जज एचके सिद्धू की अदालत ने सभी आरोपियों को 30 मार्च को दोषी करार दे दिया था। सोमवार को सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही सभी पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

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