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पत्नी के हत्यारे को भुगतनी होगी उम्रकैद

Wed, 06 Aug 2014 09:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Wed, 06 Aug 2014 09:53 PM IST
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Life imprisonment for murderer of wife

मोहाली में जिला अदालत ने बुधवार को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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इसी मामले में आरोपी उसकी मां को सबूतों के अभाव के में बरी कर दिया गया है। अक्तूबर 2012 के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार निवासी फेज-11 दविंदर सिंह ने थाना फेज-11 पुलिस में दी शिकायत में कहा था कि उसके चार लड़कियां हैं।
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छह साल पहले बड़ी बेटी हरजीत कौर (34) की शादी राहुल सैनी निवासी लुधियाना से की थी। राहुल सैनी घर के पास एक फैक्टरी की देखभाल करता है। शादी के बाद उसे लड़की पैदा हुई।

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पति और सास दहेज के लिए करते थे प्रता‌ड़ित

Life imprisonment for murderer of wife

दविंदर के अनुसार एक दिन बेटी ने उन्हें फोन कर बताया कि वह लुधियाना से मोहाली शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन साढ़े तीन साल लुधियाना में काटने के बाद उन्होंने कभी भी मोहाली आने का जिक्र नहीं किया था। कुछ समय बाद वह मोहाली में रहने के लिए आ गए। जहां फेज-10 में किराए का कमरा ले लिया और दोनों वहां रहने लगे।

उन्होंने बताया कि बेटी हरजीत कौर ने फेज-7 में नौकरी करनी शुरू कर दी। तब बेटी उनसे फोन से संपर्क में रहती थी। वह बताती थी कि पति राहुल और सास नीलम उसे दहेज के लिए तंग करते रहते हैं।

वह उसके साथ मारपीट भी करते हैं। लेकिन उन्होंने राहुल से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। तभी बेटी से पता चला कि पति एवं सास ने उसके सारे गहने बेच दिए हैं। वह और पत्नी हरप्रीत कौर बेटी से मिलने उसके घर गए। लेकिन उन्हें उनके घर के पास बदबू आ रही थी।

हत्या कर रजाई में लपेट रखा था शव

Life imprisonment for murderer of wife

वह और पत्नी हरप्रीत कौर बेटी से मिलने उसके घर गए तो उन्होंने देखा कि घर पर ताला लगा है। यह देख पत्नी घबरा गई।  वह पत्नी को वहीं छोड़ पुलिस चौकी चले गए। उन्हें रास्ते में पुलिस मुलाजिम मिल गए।

उन्हें लेकर वह बेटी के घर पहुंचे और ताला तोड़ दिया। घर की तलाशी के इसी दौरान जब वह बैडरूम में पहुंचे। तो उन्होंने बैड के नीचे एक रजाई में कुछ लिपटा हुआ देखा। जैसे ही उन्होंने रजाई को खोल कर देखा, तो उसमें उनकी बेटी का शव था। बेटी को चुन्नी से गला घोट कर मारा गया था।

पुलिस ने मृतका के पिता के बयाना पर राहुल सैनी एवं उसकी मां नीलम के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कुछ दिनों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश

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