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क्रेडिट कार्ड डिलिवर न कर खरीद लिए लैपटाप-प्रिंटर, दो साल की सजा

Mon, 23 Jan 2017 12:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 23 Jan 2017 12:33 AM IST
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गिरफ्तार - फोटो : Demo Pic
क्रेडिट कार्ड डिलिवर करने के बजाय उससे 51 हजार रुपये की शॉपिंग करने के मामले में जिला अदालत ने ब्लू डॉट कूरियर कंपनी के कर्मचारी रहे मुन्नी लाल (35) को दो साल की सजा सुनाई है। मूलरूप से देहरादून निवासी मुन्नी लाल पर अदालत ने आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। 
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मुन्नी लाल के खिलाफ 14 अप्रैल 2008 को कूरियर कंपनी ने ही एसएसपी को शिकायत दी थी। जांच के बाद उसके खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। मामले के अनुसार मोहाली सेक्टर-59 निवासी सुरेंदर पाल सिंह ने दिसंबर 2007 को एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था।
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10 जनवरी 2008 को कूरियर ब्वाय मुन्नी लाल कार्ड की डिलिवरी देने गया। वहां सुरेंदर पाल की मां दीप कौर मौजूद थीं। मुन्नी लाल ने उनसे कार्ड रिसीव करने के दस्तख्त करा लिए। इसके बाद उसने आईडी दिखाने को कहा। दीप कौर अंदर चली र्गइं लेकिन, जब वह लौटकर आईं तो कूरियर ब्वाय जा चुका था।
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देहरादून निवासी कूरियर ब्वाय को धोखाधड़ी में पाया दोषी

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arrest - फोटो : demo
16 जनवरी को सुरेंदर पाल को कॉल आई कि उनके कार्ड से 51 हजार रुपये की शॉपिंग की गई है। इस पर उन्होंने बैंक में शिकायत की और बताया कि उन्हें कार्ड अब तक मिला ही नहीं है।

वहीं बैंक के रिकार्ड के अनुसार कार्ड उन्हें डिलिवर हो चुका था। इस पर उन्होंने कूरियर कंपनी से संपर्क किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। जांच में कूरियर कंपनी के कर्मी मुन्नी लाल की संलिप्तता पाई जाने पर कंपनी ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी।

साइबर सेल ने जांच में पाया कि मुन्नी लाल ने दीप कौर से साइन लेने के बाद कार्ड उन्हें दिया ही नहीं और उसने सेक्टर-20सी स्थित दुकान से लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य सामान खरीद लिया। पुलिस ने उससे सारा सामान भी रिकवर कर लिया था। इसके बाद उसके खिलाफ संबंधित केस दर्ज किया गया था। 
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