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निशानेबाज सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: CBI ने सात साल बाद जज की बेटी को गिरफ्तार किया, 2015 में गोली मारकर की गई थी हत्या

Wed, 15 Jun 2022 06:57 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 15 Jun 2022 06:57 PM IST
सार

20 सितंबर 2015 की रात करीब 9 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-27 के एक पार्क में राष्ट्रीय निशानेबाज सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू का शव मिला था। सुखमनप्रीत को चार गोलियां मारी गई थीं।

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CBI arrests accused in seven year old murder case of a national level athlete in Chandigarh
सिप्पी सिद्धू की फाइल फोटो।

विस्तार

राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज और वकील सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में सीबीआई ने जज की बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी को बुधवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ की अदालत में पेश किया गया और उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार महिला की पहचान कल्याणी सिंह के रूप में हुई है। आरोपी एक कॉलेज में प्रोफेसर भी है।

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2016 में सीबीआई ने दर्ज की थी प्राथमिकी
सीबीआई ने 13 अप्रैल 2016 को चंडीगढ़ प्रशासन के अनुरोध पर सिद्धू की हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। दिसंबर 2021 में चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज एवं एडवोकेट सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू के हत्यारों पर सीबीआई ने पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।
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सात साल पहले गोली मारकर की गई थी हत्या
20 सितंबर 2015 की रात करीब नौ बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-27 के एक पार्क में राष्ट्रीय निशानेबाज सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू का शव मिला था। सुखमनप्रीत को चार गोलियां मारी गई थीं। चंडीगढ़ पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। इस मामले में पुलिस विभाग ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया था। मामले में हाईकोर्ट के एक जज की बेटी की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी लेकिन फिर भी कातिलों का सुराग नहीं जुटाया जा सका था। इसके बाद केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई भी आरोपियों को पकड़ने में फेल साबित हुई।
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सीबीआई ने प्रकाशित करवाया था विज्ञापन
सीबीआई ने अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवा कहा था कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि 20 सितंबर 2015 की हत्या वाली रात मौके पर एक महिला मौजूद थी। उस महिला को भी सूचना दी जाती है कि वह जांच अधिकारी के सामने आकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे। अगर महिला सामने नहीं आती तो माना जाएगा कि वह भी हत्या में शामिल है। इसके साथ ही सीबीआई ने मामले में कोई भी सुराग देने वाले को पांच लाख रुपये के इनाम की घोषणा भी की थी।

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