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नाबालिग से दुराचार का आरोपी बरी
ब्यूरो, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 10 Apr 2016 10:22 AM IST
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कोर्ट
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नाबालिग से दुराचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मलोया निवासी अजय को बरी कर दिया है। मामले में शिकायतकर्ता मां और पीड़ित उसकी बेटी कोर्ट में बयान से मुकर गए।
उन्हें अदालत ने होस्टाइल घोषित कर दिया था। इस पर सबूतों के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
संबंधित मामला पिछले साल 22 नवंबर को सामने आया था।
सेक्टर-39 पुलिस थाने में दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसकी 17 वर्षीय बेटी को बहाने से घर बुलाकर उससे दुराचार किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी अजय को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था।
ट्रायल के दौरान पीड़िता और शिकायतकर्ता उसकी मां पुलिस को दिए बयानों से कोर्ट में पलट गए। उन्होंने पुलिस को ऐसी कोई शिकायत देने की बात से ही इंकार कर दिया।
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उन्हें अदालत ने होस्टाइल घोषित कर दिया था। इस पर सबूतों के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
संबंधित मामला पिछले साल 22 नवंबर को सामने आया था।
सेक्टर-39 पुलिस थाने में दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसकी 17 वर्षीय बेटी को बहाने से घर बुलाकर उससे दुराचार किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी अजय को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था।
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ट्रायल के दौरान पीड़िता और शिकायतकर्ता उसकी मां पुलिस को दिए बयानों से कोर्ट में पलट गए। उन्होंने पुलिस को ऐसी कोई शिकायत देने की बात से ही इंकार कर दिया।
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