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पटाखे चलाने से पहले पढ़ लें सरकारी फरमान
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 17 Oct 2014 03:23 PM IST
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यूटी प्रशासन ने शहर के सभी सेक्टरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं साइलेंस जोन में आने वाले शहर के क्षेत्रों में पटाखे चलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
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इस संबंध में उपायुक्त मोहम्मद शाईन ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 15 अक्तूबर से 14 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
साइलेंस जोन में आने वाले क्षेत्रों में कैपिटल कांपलेक्स, राजेंद्र पार्क, चंडीगढ़ क्लब, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेक्टर-12, सुखना लेक के आसपास का एरिया शामिल है। साथ ही अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, कोर्ट और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर तक की दूरी पर भी पटाखे चलाने पर प्रतिबंध होगा।
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