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चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो कांड: रंकज की जमानत पर बहस पूरी, गुरुवार को आएगा फैसला

Tue, 04 Oct 2022 10:45 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली/खरड़ (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली/खरड़ (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Tue, 04 Oct 2022 10:45 PM IST
सार

आरोपी फौजी संजीव सिंह भी अदालत में कह चुका है कि रंकज बेकसूर है और छात्रा ने भी उसे पहचानने से इंकार कर दिया है। ऐसे में रंकज को नियमित जमानत दे देनी चाहिए। अब उन्हें अदालत के फैसले का इंतजार है। 

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Court decision may come on Thursday on bail petition of accused Rankaj
मोहाली वीडियो कांड। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी (सीयू) में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में गिरफ्तार रंकज वर्मा को मंगलवार को खरड़ में सीजेएम फर्स्ट क्लास की अदालत में पेश किया गया। अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब अदालत ने मामले में छह अक्तूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

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रंकज के वकील हरविंदर सिंह जौहल ने अदालत में दलील दी है कि रंकज ने ढल्ली थाने में 18 सितंबर को अपनी डीपी इस्तेमाल होने संबंधी डीडीआर दर्ज करवाई थी। इतना ही नहीं, वह पुलिस को जांच में सहयोग करने को भी तैयार था लेकिन मोहाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कानूनन रंकज को 41-ए का नोटिस दिया जाना चाहिए था क्योंकि जिस केस में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है और व्यक्ति पुलिस जांच में सहयोग कर रहा हो, उस मामले में उसे गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को 41-ए का नोटिस देना होता है। 
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पुलिस के पास छात्रा, सन्नी और रंकज की मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें केवल छात्रा के वीडियो और फोटो रिकवर हुए हैं जबकि अन्य किसी छात्रा का फोटो या वीडियो नहीं मिला। इस तरह रंकज से हुई पूछताछ और उसके मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया है। 
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वहीं आरोपी फौजी संजीव सिंह भी अदालत में कह चुका है कि रंकज बेकसूर है और छात्रा ने भी उसे पहचानने से इंकार कर दिया है। ऐसे में रंकज को नियमित जमानत दे देनी चाहिए। अब उन्हें अदालत के फैसले का इंतजार है। 


फौजी से मिली हार्ड डिस्क
सूत्रों के मुताबिक आरोपी फौजी से एक हार्ड डिस्क बरामद हुई है। इसके अलावा कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ऐसे में अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो वह मामले से जुड़े गवाह और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मामले में फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा।

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