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कोरोनाः पंजाब सरकार ने दफ्तरी कामकाज के लिए एडवाइजरी जारी की, अफसर देखें और अमल करें

Wed, 22 Apr 2020 10:14 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 22 Apr 2020 10:14 AM IST
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Coronavirus, Lockdown, Curfew, Punjab Health Department Advisory to Continue Official Work
फाइल फोटो
कोविड-19 के खिलाफ जंग में अग्रिम कतार में डटे कर्मचारियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए पंजाब सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। सेहत विभाग ने मंगलवार को राज्य के सभी दफ्तरों के एंट्री गेटों पर थर्मल स्कैनर लगाने को कहा है। इसके साथ ही, घर से काम करने को बढ़ावा देने और हैंड सैनिटाइजर, मास्क के इस्तेमाल को भी हर समय के लिए अनिवार्य बनाने के लिए हिदायत दी गई है।
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सेहत विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि केवल आवश्यक स्टाफ को ही दफ्तर में आने के लिए कहा जाए और ऐसे स्टाफ के संबंध में एक व्यापक योजना विशेष तौर पर तैयार की गई है,जिसमें कर्मचारियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखने की व्यवस्था, ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के समय में ढील, दफ्तर छोड़ने के समय में ढील, दोपहर के खाने और टी ब्रेक में ढील देना शामिल है। यह सब इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि स्टाफ के बीच भीड़ जैसे हालात न बनें।
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एडवाइजरी में विभागों को यह दिए गए हैं स्पष्ट निर्देश-

- दफ्तर के प्रवेश द्वार पर अल्कोहल वाले सैनिटाइजर (कम से कम 70 फीसदी ईथाइल अल्कोहल) की व्यवस्था हो, ताकि स्टाफ दफ्तर में प्रवेश के समय अपने हाथों को रोगाणु मुक्त करके ही दाखिल हो।
- कर्मचारियों के लिए, घर से निकलते समय और वापस घर पहुंचने तक कपड़े का मास्क पहनना भी अनिवार्य किया जाए।
- बहुमंजिला दफ्तर, जहां ऐलिवेटरों का इस्तेमाल किया जाता है, सैनिटाइजर को हर मंजिल पर ऐलिवेटर के प्रवेश द्वार के निकट लगाया जाए
- हैंड सैनिटाइजिंग स्टेशनों को दफ्तर में और उच्च संपर्क वाले स्थानों पर लगाया जाए
- दफ्तर को रोगाणुमुक्त करने के लिए, कांफ्रेंस रूम समेत भीतरी क्षेत्रों को दफ्तर के कामकाजी समय के बाद या कर्मचारियों के आने स पहले सुबह साफ किया जाए।
- अगर संपर्क वाली जगह गंदी दिखाई देती है तो इसे रोगाणुमुक्त करने से पहले साबुन और पानी से साफ किया जाए।
-  सफाई कर्मचारी को डिस्पोजेबल रबड़ के बूट, दस्ताने और कपड़े का मास्क जरूर पहनना चाहिए।
- दफ्तरों के अंदरूनी हिस्सों - प्रवेश द्वार, कोरिडोर, सीड़ियां व एस्कलेटर, ऐलिवेटर, सुरक्षा गार्ड बूथ, दफ्तर के कमरे, मीटिंग रूम, कैफेटेरिया आदि को 1 फीसदी सोडियम हाईपोक्लोराइट या ऐसे ही किसी अन्य कीटनाशक से रोगाणुमुक्त किया जाए।
- कोई कर्मचारी कोरोना पाजिटिव पाया जाता है और वह दफ्तर में हाजिर रह चुका है तो विभाग तुरंत हेल्पलाइन नंबर 104, स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 01722920074 व 08872090029 पर सूचित करे और उक्त कर्मचारी के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की जानकारी भी उपलब्ध कराए। इसके लिए दफ्तर आने वाले सभी कमर्मचारियों का पूरा और विस्तृत रिकार्ड रखना जरूरी है।
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