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आखिरी घंटे में मतदान करेंगे कोरोना के मरीज
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चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव में कोरोना संक्रमित मरीज भी वोट डाल सकेंगे। इसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जारी आदेश के मुताबिक, कोरोना पॉजिटिव मरीज मतदान के आखिरी घंटे में अपना वोट डालेंगे। इसके लिए कई तरह के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
नगर निगम चुनाव को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पिछले सप्ताह फैसला हुआ था कि चुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मतदान करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित इंतजाम किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के साथ लगे स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर द्वारा सभी मरीजों को फोन पर इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। मतदान प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनिवार्य रूप से सभी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी पॉजिटिव मरीजों की सूची जमा कर दी है। आदेशों के अनुसार, अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है तो अस्पताल के डॉक्टर की राय भी जरूरी होगी कि मरीज अस्पताल से बाहर जा सकता है या नहीं। मरीज की जान को किसी भी तरह का कोई खतरा न हो, उसे ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा तय एंबुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए किया जाएगा। जिस पोलिंग बूथ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज ने मतदान करना है, उस बूथ के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को पहले से जानकारी देनी होगी, ताकि वह उचित इंतजाम कर सकें।
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नगर निगम चुनाव को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पिछले सप्ताह फैसला हुआ था कि चुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मतदान करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित इंतजाम किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के साथ लगे स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर द्वारा सभी मरीजों को फोन पर इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। मतदान प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनिवार्य रूप से सभी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
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बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी पॉजिटिव मरीजों की सूची जमा कर दी है। आदेशों के अनुसार, अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है तो अस्पताल के डॉक्टर की राय भी जरूरी होगी कि मरीज अस्पताल से बाहर जा सकता है या नहीं। मरीज की जान को किसी भी तरह का कोई खतरा न हो, उसे ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा तय एंबुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए किया जाएगा। जिस पोलिंग बूथ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज ने मतदान करना है, उस बूथ के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को पहले से जानकारी देनी होगी, ताकि वह उचित इंतजाम कर सकें।
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