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एलांते की पार्किंग से स्कूटर चोरी में ठेकेदार दोषी, देना होगा मुआवजा

Mon, 27 Jun 2016 10:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 27 Jun 2016 10:12 AM IST
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Contractor guilty for scooter theft in mall parking, compensation order
उपभोक्ता आयोग - फोटो : DEMO Pics

पार्किंग एरिया से स्कूटर चोरी होने पर उपभोक्ता फोरम ने पार्किंग ठेकेदार को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने पार्किंग ठेकेदार को को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।

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आदेश की प्रति मिलने के एक महीना के अंदर निर्देश का पालन न करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करना होगा। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है।
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शिकायतकर्ता प्रियंका निवासी फेज-2 मोहाली ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ स्थित एलांते मॉल और वहां के कांट्रैक्टर लाल चंद, सेक्टर-17 स्थित नगर निगम के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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शिकायतकर्ता प्रियंका ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि वह अपने पिता के साथ 18 मार्च 2014 को दोपहर बाद दो बजे एलांते मॉल पहुंचीं। उन्होंने एक्टिवा स्कूटर को पार्किंग में पार्क किया। पार्किंग कांट्रैक्टर ने उन्हें पर्ची दी। जब वह शाम को लौटकर आईं तो स्कूटर गायब मिला। वह तुरंत पार्किंग एरिया के इंचार्ज से मिलीं लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब पार्किंग कांट्रैक्टर से बात की तो उनसे कहा गया कि तीन चार दिन में स्कूटर लोकेट करेंगे। लेकिन पार्किंग ठेकेदार ने स्कूटर लोकेट नहीं कर पाया। शिकायतकर्ता ने इंडस्ट्रियल एरिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई।

पार्किंग कांट्रैक्टर ने रखा पक्ष
पार्किंग कांट्रैक्टर ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। कुछ समय बाद स्कूटर ट्रेस हो गया था और 8 अगस्त 2014 को स्कूटर शिकायतकर्ता के हवाले कर दिया गया। स्कूटर में आवश्यक रिपेयर भी कराई गई। रिपेयर पर तीन हजार रुपये खर्च हुए थे।


नगर निगम का पक्ष
नगर निगम ने उपभोक्ता फोरम में कहा कि टर्म एंड कंडीशन की क्लाउज 19 के अनुसार पार्किंग एरिया से चोरी होने पर नगर निगम की जिम्मेदार नहीं होगा। यह जिम्मेदारी पेड पार्किंग एरिया के कांट्रैक्टर की होती है।

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