{"_id":"94f94a38ce2ce624c6dadd7aff8583d8","slug":"contraception-found-in-first-aid-box-in-school-bus-10-thousand-fine-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्कूल बस के फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक, जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
स्कूल बस के फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक, जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 12 Feb 2016 08:48 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने स्कूल बस के फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक पाए जाने पर स्कूल पर 10 हजार का जुर्माना किया है। स्कूल से जुर्माना स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वसूलेगी।
विज्ञापन
जानकारी के मुताबिक एक स्कूल बस के फर्स्ट एड बॉक्स में 10 फरवरी को गर्भनिरोधक पाए गए थे। हालांकि आयोग ने पहले ही सभी स्कूल बसों के संचालकों को निर्देश दिया था कि अगर फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक पाया गया तो दस हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
विज्ञापन
आयोग की चेयरपर्सन देवी सिरोही ने बताया कि करीब ढाई माह में पांच स्कूल बसों के फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक मिले हैं। वहीं आयोग ने अमृतसर कीछह बसों पर बैन लगा दिया है। क्योंकि इन स्कूल बसों को चंडीगढ़ में चलाने का परमिट नहीं था।
विज्ञापन
एसटीए से परमिट लेने के बाद ही ये स्कूल बसें चंडीगढ़ में चल पाएंगी। इसके अलावा बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की टीम ने वीरवार को स्कूल बसों में सेफ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत सुरक्षा मानकों की जांच की। जांच के दौरान टीम को रोजाना की तरह सभी बसों में नार्मल वायलेंस मिली।
कई स्कूलों बसों में ड्राइवर के लाइसेंस नहीं थे। इसके बाद आयोग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि इन ड्राइवरों को स्कूल से हटाया जाए। वहीं कुछ स्कूल बसों की महिला अटेंडेंट पढ़ी-लिखी नहीं थी।