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उपभोक्ताओं के सवाल, फोरम के जवाब
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 25 Feb 2014 02:15 PM IST
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प्रश्न- मैंने रियल इस्टेट डेवलपर से एक फ्लैट खरीदा। सेल्स एग्रीमेंट में यह स्पष्ट था कि फ्लैट का कब्जा 2012 तक दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा किया नहीं किया गया। इसके बाद रियल इस्टेट डेवलपर से फोन आया कि वह फ्लैट के कब्जे की तिथि बढ़ा चुके हैं। कब्जा 2013 के मध्य तक दिया जाएगा, लेकिन तारीख बीत गई पर कब्जा नहीं मिला। क्या मैं कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकता हूं?
अमनप्रीत, चंडीगढ़
उत्तर- अमनप्रीत जी, आप इस मामले में सीधे कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कांता गुप्ता और एलिएंस डेवलपर्स के मामले में डेवलपर्स फ्लैट का समय से कब्जा देने में नाकाम रहे और मामला शिकायतकर्ता के हक में हो गया।
प्रश्न- मेरी इंश्योरेंस पालिसी के मैच्योर होने के बाद मैने मैच्योरिटी राशि का क्लेम किया। मुझे उस समय हैरानी हुई जब तीस फीसदी राशि ही मेरे एकाउंट में ट्रांसफर हुई। इसमें से सत्तर फीसदी राशि दूसरी इनवेस्टमेंट पालिसी में ट्रांसफर कर दी गई। इस इनवेस्टमेंट को करते वक्त मुझसे कोई इजाजत नहीं ली गई। मैंने नई पालिसी सरेंडर कर दी लेकिन अब तक इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे राशि वापस नहीं की है।
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सीरत सिंह, चंडीगढ़
उत्तर- सीरत जी, आप इंश्योरेंस कंपनी के लोकपाल के पास जाएं। आपको इंश्योरेंस कंपनी के लोकपाल से यदि राहत नहीं मिले तो आप इस मामले में एक शिकायत कंपनी के खिलाफ कर सकते हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बिना कंज्यूमर की इजाजत के उसके पैसे इनवेस्ट नहीं कर सकती है।
प्रश्न- क्या मुझे किसी कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर शिकायत दर्ज करवाने के पहले एफआईआर करनी होगी?
सहज गर्ग, पंचकूला
उत्तर- सहज जी, किसी भी मामले के कंज्यूमर फोरम में दर्ज करवाने के लिए एफआईआर की आवश्यकता नहीं है। आपको इस मामले में एक लीगल नोटिस भेजना होगा। इस नोटिस में आपको कम से कम पंद्रह दिन का समय देना होगा।
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अमनप्रीत, चंडीगढ़
उत्तर- अमनप्रीत जी, आप इस मामले में सीधे कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कांता गुप्ता और एलिएंस डेवलपर्स के मामले में डेवलपर्स फ्लैट का समय से कब्जा देने में नाकाम रहे और मामला शिकायतकर्ता के हक में हो गया।
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प्रश्न- मेरी इंश्योरेंस पालिसी के मैच्योर होने के बाद मैने मैच्योरिटी राशि का क्लेम किया। मुझे उस समय हैरानी हुई जब तीस फीसदी राशि ही मेरे एकाउंट में ट्रांसफर हुई। इसमें से सत्तर फीसदी राशि दूसरी इनवेस्टमेंट पालिसी में ट्रांसफर कर दी गई। इस इनवेस्टमेंट को करते वक्त मुझसे कोई इजाजत नहीं ली गई। मैंने नई पालिसी सरेंडर कर दी लेकिन अब तक इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे राशि वापस नहीं की है।
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सीरत सिंह, चंडीगढ़
उत्तर- सीरत जी, आप इंश्योरेंस कंपनी के लोकपाल के पास जाएं। आपको इंश्योरेंस कंपनी के लोकपाल से यदि राहत नहीं मिले तो आप इस मामले में एक शिकायत कंपनी के खिलाफ कर सकते हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बिना कंज्यूमर की इजाजत के उसके पैसे इनवेस्ट नहीं कर सकती है।
प्रश्न- क्या मुझे किसी कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर शिकायत दर्ज करवाने के पहले एफआईआर करनी होगी?
सहज गर्ग, पंचकूला
उत्तर- सहज जी, किसी भी मामले के कंज्यूमर फोरम में दर्ज करवाने के लिए एफआईआर की आवश्यकता नहीं है। आपको इस मामले में एक लीगल नोटिस भेजना होगा। इस नोटिस में आपको कम से कम पंद्रह दिन का समय देना होगा।