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कोटकपूरा गोलीकांड: एसपी बलजीत सिद्धू को मिली सशर्त जमानत, 12 जुलाई को होना होगा पेश
Sat, 22 Jun 2019 12:06 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 22 Jun 2019 12:06 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद कोटकपूरा के तत्कालीन डीएसपी व वर्तमान में एसपी फिरोजपुर बलजीत सिंह सिद्धू को सशर्त अंतरिम जमानत दी है।
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शुक्रवार को एसपी बलजीत सिंह सिद्धू की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींढसा ने आदेश दिया कि उन्हें 12 जुलाई को कोटकपूरा गोलीकांड केस की सुनवाई के दौरान जेएमआईसी फरीदकोट की अदालत में पेश होना पड़ेगा।
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बेअदबी मामले से संबंधित बहिबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड की घटनाओं की जांच कर रही एसआईटी ने जांच के आधार पर हाल ही में कोटकपूरा गोलीकांड के केस में तत्कालीन डीएसपी कोटकपूरा बलजीत सिंह सिद्धू को भी नामजद किया था। उनके खिलाफ फरीदकोट की अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।
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डीएसपी पर घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी समेत अहम सुबूत व तथ्य नष्ट करने के साथ-साथ घटना में घायल लोगों की एमएलआर पर कोई कार्रवाई ना करने, उलटा प्रदर्शनकारियों पर झूठा व बेबुनियाद केस दर्ज करने और घटना के समय पुलिस की गोली लगने से घायल अजीत सिंह को घायल अवस्था में पिटाई करने के आरोप हैं।
केस में नामजद होने के बाद उन्होंने फरीदकोट की जिला अदालत के पास अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिला अदालत से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी।