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सुनपेड़ अग्निकांड: सीबीआई ने दायर की क्लोजर रिपोर्ट, सभी आरोपियों को क्लीन चिट
Thu, 17 Jan 2019 12:01 PM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Thu, 17 Jan 2019 12:01 PM IST
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सुनपेड़ अग्निकांड
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फरीदाबाद के सुनपेड़ अग्निकांड मामले को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें11 नामजद आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई। बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार और अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि सीबीआई को इस केस में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं।
इसलिए सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। सीबीआई की ओर से फारेंसिंक रिपोर्ट में भी जितने नामजद है। उनकी कोई इनवाल्वमेंट सामने नहीं आई है। इस कारण सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस मामले में सीबीआई की अदालत में 31 जनवरी को सुनवाई होगी।
यह है मामला
गांव सुनपेड़ में 20 अक्टूबर 2015 को जितेंद्र का परिवार जिस कमरे में सोया हुआ था, उस कमरे में रात को किसी ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर आग लगा दी थी। इस घटना में जितेंद्र के दो मासूम बच्चे दिव्या और वैभव की जलने से मौत हो गई। इस घटना में उसकी पत्नी रेखा झुलस गई थी।
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घटना में राजपूत समुदाय के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में कोर्ट राजपूत समुदाय के सभी 11 आरोपियों को जमानत दे चुकी है। बचाव पक्ष की मांग पर 27 अक्टूबर 2015 को इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। जिस पर पीड़ित पक्ष ने भी अपनी सहमति जाहिर की थी।
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इसलिए सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। सीबीआई की ओर से फारेंसिंक रिपोर्ट में भी जितने नामजद है। उनकी कोई इनवाल्वमेंट सामने नहीं आई है। इस कारण सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस मामले में सीबीआई की अदालत में 31 जनवरी को सुनवाई होगी।
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यह है मामला
गांव सुनपेड़ में 20 अक्टूबर 2015 को जितेंद्र का परिवार जिस कमरे में सोया हुआ था, उस कमरे में रात को किसी ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर आग लगा दी थी। इस घटना में जितेंद्र के दो मासूम बच्चे दिव्या और वैभव की जलने से मौत हो गई। इस घटना में उसकी पत्नी रेखा झुलस गई थी।
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घटना में राजपूत समुदाय के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में कोर्ट राजपूत समुदाय के सभी 11 आरोपियों को जमानत दे चुकी है। बचाव पक्ष की मांग पर 27 अक्टूबर 2015 को इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। जिस पर पीड़ित पक्ष ने भी अपनी सहमति जाहिर की थी।