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नाइट कर्फ्यू खत्म, सभी पर्यटक स्थल और स्कूल खुलेंगे...मार्केटों पर लगे सभी प्रतिबंध भी हटे

Fri, 11 Feb 2022 01:57 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 11 Feb 2022 01:57 AM IST
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Chandigarh, Valentine's gift: Chandigarh administration lifts all restrictions, decrease Corona cases
चंडीगढ़। शहर में कोरोना के मामले घटने के बाद यूटी प्रशासन ने वीरवार को लगभग सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में स्कूल-कॉलेज से लेकर सभी पर्यटन स्थलों और अस्पतालों की ओपीडी को खोलने पर फैसला लिया गया।
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प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू को खत्म दिया गया है। अब रात 12.30 से लेकर सुबह 5 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियों और लोगों के बाहर निकलने पर किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी। वहीं, पक्षी पार्क और रॉक गार्डन को शनिवार से खोला जाएगा। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल की तरफ से इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, 14 फरवरी से स्कूल और कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग के सचिव की तरफ से भी इस संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही बाजार, अपनी मंडी, दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, बार, सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, म्यूजिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा और हेल्थ सेंटर पर लगाए गए सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। बैठक में धर्मपाल के अलावा गृह सचिव नितिन कुमार यादव, वित्त सचिव विजय नामदेवराव, स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग, निगम आयुक्त अनिंदिता मित्रा और डीसी विनय प्रताप सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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खुली जगह पर अधिकतम 500 लोगों के एकत्र होने की मंजूरी
बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिनेमाहॉल समेत ज्यादातर व्यावसायिक जगहों पर प्रशासन ने 50 प्रतिशत क्षमता की शर्त लगाई थी। रात्रि कर्फ्यू के चलते भी रात के मूवी शो प्रभावित हो रहे थे। साथ ही शादी समारोह में भी लोगों को बुलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब प्रशासन ने राहत देते हुए परिसर के अंदर किसी भी तरह के समारोह के लिए 200 लोगों की अनुमति दे दी है, जबकि खुले में 500 लोग किसी समारोह में शामिल हो सकेंगे। शुक्रवार से ये आदेश प्रभाव में आ जाएंगे और अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कोरोना के केसों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि मोहाली में कोरोना के 1048, पंचकूला में 245 और चंडीगढ़ में 1011 सक्रिय मरीज हैं।
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