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चंडीगढ़ लोकल रूट विवाद: हाईकोर्ट पहुंची चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट वर्कर एसोसिएशन, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी

Wed, 25 Sep 2024 08:07 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 25 Sep 2024 08:07 AM IST
सार

हरियाणा सरकार ने कालका से पीजीआई के लिए सीधी बस सर्विस शुरू की थी। सीटीयू ने इसका विरोध किया था। दोनों तरफ से इस मामले में पत्रबाजी भी हुई थी। अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। 

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Chandigarh local route dispute Chandigarh Transport Workers Association High Court
हरियाणा की बस को चंडीगढ़ में रोका गया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा रोडवेज की कालका से चंडीगढ़ पीजीआई बस सेवा से जुड़ा लोकल रूट विवाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। चंडीगढ़ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वर्कर एसोसिएशन ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि चंडीगढ़ में लोकल रूट पर केवल सीटीयू की बसों को ही चलने की अनुमति है। किसी अन्य रोडवेज की बस को लोकल रूट की इजाजत नहीं है। इस सब के बावजूद हरियाणा रोडवेज ने कालका से चंडीगढ़ पीजीआई रूट की बस आरंभ कर दी है। इस बस सेवा को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। लेकिन फिर भी लगातार बस चल रही है। इस बस को लेकर अगस्त में विवाद भी हुआ था। 
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सीटीयू यूनियन ने हरियाणा रोडवेज की बस रोक ली थी और इसका चालान काटने के बाद जब्त कर लिया था। इसके बाद सीटीयू की बसों को रोक कर चालान काटा गया और पंचकूला में इन्हें जब्त कर लिया। याची यूनियन के कहा कि चंडीगढ़ में किसी अन्य रोडवेेज को लोकल रूट कवर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में हरियाणा सरकार को आदेश दिया जाए कि इस बस सेवा को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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