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जालंधर के एएसआई दोषी भूपिंदर को रिश्वतखोरी के मामले में चार साल कैद , पचास हजार जुर्माना

Thu, 03 Mar 2022 01:47 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 03 Mar 2022 01:47 AM IST
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chandigarh, ASI convicted of taking bribe gets four years' imprisonment, 50 thousand fine
चंडीगढ़। जिला अदालत ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले को रफा-दफा करने के लिए रिश्वत लेने के मामले में जालंधर पुलिस के एएसआई भूपिंदर सिंह को बुधवार को चार साल की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई ने एएसआई को सेक्टर-42 स्थित हेल्दीवे इमिग्रेशन के दफ्तर से 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।
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हेल्दीवे इमिग्रेशन कंपनी के मालिक अमित कक्कड़ ने सीबीआई को शिकायत देकर बताया था कि किसी मामले को रफादफा करने के मामले में जालंधर का एएसआई भूपेंद्र सिंह उनके दफ्तर आया था। उसने मामले को दबाने के लिए 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। काफी देर की बातचीत के बाद 45 हजार में सौदा तय हुआ। इसी बीच अमित कक्कड़ ने पूरी घटना की जानकारी सीबीआई को दी। अमित ने एएसआई को शाम छह बजे पैसे लेने के लिए दफ्तर बुलाया। जैसे ही अमित ने एएसआई को 45 हजार रुपये दिए, उसी समय सीबीआई ने उसे रंगेहाथ दबोच लिया।
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