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चंडीगढ़ में एक अप्रैल से विदेशी शराब होगी महंगी, तीन व चार सितारा होटलों में मिनी बार की अनुमति मिली

Thu, 04 Mar 2021 12:55 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 04 Mar 2021 12:55 AM IST
सार

  • आबकारी नीति 2021-22 जारी, आईएमएफएल पर छह फीसदी उत्पाद शुल्क बढ़ा
  • चंडीगढ़ में पहली बार बिकेगी 3.5 प्रतिशत अल्कोहल वाली माइल्ड बीयर
  • शहर में ठेकों की संख्या भी बढ़ाएगा प्रशासन, 96 ठेके किए जाएंगे आवंटित  

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Chandigarh Administrator approves new Excise Policy for 2021-22
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

एक अप्रैल से देश में बनी विदेशी शराब (आईएमएफएल) महंगी हो जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने आबकारी नीति 2021-22 में छह प्रतिशत उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं, पहली बार सुपर माइल्ड बीयर की बिक्री भी शुरू की जा रही है। इसमें महज 3.5 प्रतिशत अल्कोहल रहेगा। नई नीति में होटल-रेस्टोरेंट व क्लबों को भी राहत दी गई है। यह सभी फैसले एक अप्रैल से शहर में लागू हो जाएंगे। 

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आईएमएफएल पर छह प्रतिशत उत्पाद शुल्क बढ़ने से यह शराब आठ से 10 प्रतिशत महंगी हो जाएगी। वहीं, इस बार प्रशासन शहर में ठेकों की संख्या भी 94 से बढ़ाकर 96 करने जा रहा है। शराब माफिया या गुटबंदी पर रोक लगाने के मकसद से तय किया गया है कि एक ठेकेदार, फर्म या कंपनी को अधिक से अधिक 10 ठेके ही नीलामी में आवंटित किए जाएंगे। आवंटन में पारदर्शिता के लिए ई-टेंडरिंग सिस्टम का तरीका अपनाया जाएगा। शराब इंडस्ट्री व ट्रेड में परमिट व पास के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम लागू किया जाएगा। 
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होटल, बार व रेस्टोरेंट की लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी नहीं
चंडीगढ़ में पर्यटन व अतिथि सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए होटल, बार व रेस्टोरेंट की लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं, सभी सुरक्षित मापदंड अपनाकर चंडीगढ़ की माइक्रोब्रेवरी 50 लीटर की क्षमता से बीयर बेच सकते हैं। इसके लिए माइक्रोब्रेवरी को लाइसेंस लेना होगा। ये माइक्रोब्रेवरी रेस्टोरेंट, बॉर में एक्साइज परमिट के जरिए से ड्रॉट बीयर बेच सकती हैं। लाइसेंसी बीयर को बोतल, कैन या पाउच में पैक नहीं कर सकेंगे, बल्कि गिलास में इसे उपभोक्ता को परोसना होगा। 

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तीन और चार सितारा होटलों में भी मिनी बार की अनुमति

अब पांच सितारा होटल व उससे ऊपरी होटल की तरह तीन सितारा व चार सितारा होटल में भी मिनी बार की अनुमति दे दी गई है। शहर के होटल व्यवसायी पिछले काफी समय से इस राहत की उम्मीद कर रहे थे। प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 700 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों के अनुसार आबकारी नीति में उपभोक्ताओं, निर्माताओं, होलसेलरों, रिटेलरों के साथ-साथ विभाग का भी ध्यान रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए सभी लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी दुकान के पास सफाई व्यवस्था बनाकर रखे। ऐसा न करने पर विभाग जुर्माना लगाएगा।

अहातों पर अल्कोहल मीटर लगाना जरूरी
प्रशासन ने अब अहातों पर अल्कोहल मीटर लगाने अनिवार्य कर दिया है, ताकि लोग शराब का सेवन करने के दौरान लोग अल्कोहल की मात्रा खुद देख सकें। इससे पहले प्रशासन ने रेस्टोरेंट्स और बार के लिए ही अल्कोहल मीटर लगाने के निर्देश दिए थे। भारतीय निर्मित विदेशी शराब के लिए बेसिक कोटे को 100 लाख प्रूफ लीटर (पीएल) से बढ़ाकर 110 लाख पीएल कर दिया है। वहीं, देसी शराब के लिए कोटे को 8 लाख पीएल से बढ़ाकर 12 लाख पीएल कर दिया है। प्रशासन ने फॉरेन लिकर बायोब्लेंड व्हिस्की के लिए कोटे को 3.30 लाख पीएल से बढ़ाकर 3.50 लाख पीएल कर दिया है।

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