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हाई सिक्योरिटी प्लेट न होने पर चालान शुरू
ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़
Updated Tue, 21 Jan 2014 04:20 PM IST
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वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने में देरी करने वाले लोगों के पास अब समय नहीं बचा है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोमवार से चालान काटने का अभियान छेड़ दिया गया है।
ट्रैफिक पुलिस की ओर से करीब एक दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए हैं। पुलिस का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से ऐसे वाहनों को रोकना शुरू कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता था।
ट्रैफिक पुलिस के एसएसपी मनीष चौधरी की ओर से सोमवार को नाके पर तैनात सभी कर्मचारियों को उक्त चालान करने के आदेश दे दिए गए। अभी छह सीरीज के वाहन चालकों को रोककर चालान काटे जा रहे हैं।
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हाई सिक्योरिटी न लगाने वाले कार चालकों पर 3 और दोपहिया वाहन चालकों को 2 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उधर शहरवासियों का कहना है कि उन्हें अभी तक सीरिज की जानकारी नहीं है।
अब अगर छह सीरीज के वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाई तो उन्हें चालान के तौर पर तीन हजार रुपये तक देने पड़ सकते हैं।
जिन छह सीरीज के वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनमें सीएच-01-एक्यू, सीएच-01-एआर, सीएच-01-एएस, सीएच-01-एटी और सीएच-01-एयू और सीएच-01-एवी शामिल हैं।
इसके अलावा सीएच-01-एपी सीरीज के वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने के लिए दिया गया एक माह बीत चुका है और जल्द ही इस सीरीज के वाहनों के चालान कटने लगेंगे।
फिलहाल सीएच-01-एएन सीरीज के वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया चल रही है। आरएलए के अधिकारियों के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट में गलत नंबर प्लेट के चालान और जुर्माने का उल्लेख है।
एक्ट के इसी सेक्शन के तहत अब एचएसआरपी न लगाने वाले वाह चालकों के चालान काटे जाएंगे। नाके पर तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों को इस संबंध में जारी अधिसूचना की प्रति भेज दी गई है।
एसएसपी ट्रैफिक मनीष चौधरी का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने के चालान शुरू कर दिए गए है। अभी तक तय छह सीरीज जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वाहन चालकों को करना होगा आवेदन
जिन सीरीज के वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की समय सीमा खत्म हो चुकी है, उन सीरीज के वाहन चालक भी अपने क्षेत्र से संबंधित आरएलए कार्यालय में जाकर एचएसआरपी लगा सकते हैं।
वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए सादे कागज पर आवेदन करना होगा। इसमें उन्हें वाहन का चैसिस नंबर, इंजन नंबर, मेक, मॉडल लिखना होगा। साथ ही इंश्योरेंस की कॉपी और आरसी की कॉपी भी आवेदन के साथ लगानी होगी।
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ट्रैफिक पुलिस की ओर से करीब एक दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए हैं। पुलिस का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से ऐसे वाहनों को रोकना शुरू कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता था।
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ट्रैफिक पुलिस के एसएसपी मनीष चौधरी की ओर से सोमवार को नाके पर तैनात सभी कर्मचारियों को उक्त चालान करने के आदेश दे दिए गए। अभी छह सीरीज के वाहन चालकों को रोककर चालान काटे जा रहे हैं।
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हाई सिक्योरिटी न लगाने वाले कार चालकों पर 3 और दोपहिया वाहन चालकों को 2 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उधर शहरवासियों का कहना है कि उन्हें अभी तक सीरिज की जानकारी नहीं है।
अब अगर छह सीरीज के वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाई तो उन्हें चालान के तौर पर तीन हजार रुपये तक देने पड़ सकते हैं।
जिन छह सीरीज के वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनमें सीएच-01-एक्यू, सीएच-01-एआर, सीएच-01-एएस, सीएच-01-एटी और सीएच-01-एयू और सीएच-01-एवी शामिल हैं।
इसके अलावा सीएच-01-एपी सीरीज के वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने के लिए दिया गया एक माह बीत चुका है और जल्द ही इस सीरीज के वाहनों के चालान कटने लगेंगे।
फिलहाल सीएच-01-एएन सीरीज के वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया चल रही है। आरएलए के अधिकारियों के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट में गलत नंबर प्लेट के चालान और जुर्माने का उल्लेख है।
एक्ट के इसी सेक्शन के तहत अब एचएसआरपी न लगाने वाले वाह चालकों के चालान काटे जाएंगे। नाके पर तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों को इस संबंध में जारी अधिसूचना की प्रति भेज दी गई है।
एसएसपी ट्रैफिक मनीष चौधरी का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने के चालान शुरू कर दिए गए है। अभी तक तय छह सीरीज जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वाहन चालकों को करना होगा आवेदन
जिन सीरीज के वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की समय सीमा खत्म हो चुकी है, उन सीरीज के वाहन चालक भी अपने क्षेत्र से संबंधित आरएलए कार्यालय में जाकर एचएसआरपी लगा सकते हैं।
वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए सादे कागज पर आवेदन करना होगा। इसमें उन्हें वाहन का चैसिस नंबर, इंजन नंबर, मेक, मॉडल लिखना होगा। साथ ही इंश्योरेंस की कॉपी और आरसी की कॉपी भी आवेदन के साथ लगानी होगी।