फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Rock Garden vendors case dismissed again relief Supreme Court

रॉक गार्डन के वेंडरों का केस फिर खारिज, नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, वेंडिंग जोन में जाना होगा

Tue, 10 Dec 2019 03:04 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Tue, 10 Dec 2019 03:04 PM IST
विज्ञापन
Rock Garden vendors case dismissed again relief Supreme Court
प्रतीकात्मक फोटो

चंडीगढ़ सुप्रीम कोर्ट से वेंडरों को फिर राहत नहीं मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रॉक गार्डन के वेंडरों का केस डिसमिस कर दिया। जो वेंडर अब तक वेंडिंग जोन में नहीं गए थे, उन्हें जाना होगा। अभी तक कुछ वेंडर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। इससे पूर्व 27 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने वेंडरों का केस खारिज कर दिया था।

विज्ञापन


19 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश जारी किए थे कि 5 दिसंबर तक हर हाल में सेक्टर- 1 से लेकर 6 तक और सेक्टर- 17 को वेंडिंग जोन मुक्त बनाना है। उसके बाद नगर निगम ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। साथ ही वेंडरों को साइट अलॉटमेंट लैटर भी जारी कर दिए, लेकिन कुछ वेंडरों ने नोटिस लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हम हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इस बीच नगर निगम ने वेंडरों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया।
विज्ञापन


निगम से स्पष्ट लिखा कि 5 दिसंबर तक जो वेंडर शिफ्ट नहीं होंगे, हाईकोर्ट के निर्देशानुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ रेहड़ी फड़ी यूनियन के अध्यक्ष राम मिलन गौड़ के नेतृत्व में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए केस खारिज कर दिया कि मामला फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट केपास है। इसलिए मामले में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। जिन वेंडरों को समस्या है, उन्हें हाईकोर्ट में ही जाना चाहिए। वहां जाकर अपनी समस्या बतानी चाहिए। उसके बाद रॉक गार्डन के वेंडरों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अब वेंडिंग जोन पर लगेगी भीड़
अभी तक वेंडर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वेंडरों को इस बार कुछ राहत मिल सकती है। इसलिए अब तक वेंडर वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब वेंडरों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट होना पड़ेगा। अब वेंडिंग जोन में फिर से भीड़ होने लगेगी।


वेंडिंग फीस जमा का समय बढ़ाने की मांग
नगर निगम में पूरे दिन समस्याओं को लेकर वेंडरों की भीड़ लगी रही। वेंडरों की मांग थी कि उनके लाइसेंस का लॉक खोल दिया जाए, ताकि फीस जमा कर सकें। समाज विकास अधिकारी विवेक त्रिवेदी ने स्पष्ट मना कर दिया कि अब लॉ नहीं खोला जाएगा। इसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी के सामने मामला रखा जाएगा। यदि वहां से रियायत देने का सुझाव मिलेगा तो तो आगे लॉक खोला जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed