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केबल नेटवर्क डिजिटलाइजेशन की शर्तों पर रोक लगाए हाईकोर्ट

Wed, 10 Feb 2016 09:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 10 Feb 2016 09:26 PM IST
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पंजाब के मोगा क्षेत्र के केबल ऑपरेटर प्रितपाल सिंह ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में धालीवाल केबल नेटवर्क की ओर से कहा गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभाव में सेट टाप बॉक्स नहीं है।

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इसके बगैर केबल नेटवर्क की डिजिटलाइजेशन संभव नहीं है। इस दलील के साथ मांग की गई है कि केंद्र सरकार की ओर से तीसरे चरण के तहत डिजिटलाइजेशन की शर्तों पर रोक लगाई जाए और डिजिटलाइजेशन के बगैर सामान्य केबल नेटवर्क चलाए जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
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याचिका में कहा गया है कि तीसरे चरण की अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में उसे भय है कि केबल नेटवर्क की डिजिटलाइजेशन न होने पर केबल ऑपरेटरों पर कार्रवाई हो सकती है।
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याचिका में यह भी कहा गया है कि तीसरे चरण में काम पूरा न होने के कारण बरती जाने वाली सख्ती में ढिलाई होनी चाहिए। साथ ही याचिका की सुनवाई तक तीसरे चरण में डिजिटलाइजेशन मुकम्मल न करने पर कार्रवाई की शर्त पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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