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अब बिल्डिंग मिसयूज पर 20 बूथों को नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 15 May 2014 10:59 PM IST
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उपायुक्त और संपदा अधिकारी मोहम्मद शाईन ने बिल्डिंग मिसयूज पर वीरवार को 20 बूथ मालिकों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के अंदर इसे दूर करने को कहा है।
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अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इन बूथों को सील कर दिया जाएगा। इनमें अधिकतर बूथ सेक्टर-8 और 9 की मार्केट में हैं और यहां खाद्य पदार्थों से जुड़ा बिजनेस चलता है।
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इन बूथों में नियमों को ताक पर रख कर खाना पकाया जाता है। वहीं चार बूथों को उन्हें अंदर से मिलाने पर नोटिस जारी किया गया है।
इन बूथों के मालिकों ने अलॉटमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया है। इन्हें कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1952 और एस्टेट रूल्स, 2007 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।
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इन बूथों को जारी किए नोटिस
- सेक्टर-9 स्थित निक बेकर्स, जाफा, ला पिनॉज पिज्जा, पिज्जा फॉरेस्टा
- सेक्टर-8 स्थित तंदूरी एक्सप्रेस, पिक एंड मूव, बैंबू करी, लावा, रॉक ऑल ओवर कबाब, कृष्णाज, टिक्का फ्रेक्स
- सेक्टर-8 स्थित रेहड़ी मार्केट के दो बूथ
- सेक्टर-10 स्थित फायर एंड ग्रिल
- सेक्टर-7 स्थित करण ढाबा
- सेक्टर-11 स्थित सब-वे
छह साइट्स को किया था सील :
बुधवार को सेक्टर-22 में भी एक बूथ को सील किया गया था। पिछले एक महीने में बिल्डिंग वायलेशन करने वाले छह कामर्शियल साइट्स को संपदा विभाग की ओर से सील किया गया था। पिछले सप्ताह एलांते मॉल को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया था।